17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना में नए ट्रैफिक नियमों व ई-चालान से परेशान लोगों का प्रदर्शन, बाइक का किया दाह संस्कार

पटना के कई इलाकों में लगे कैमरे की जद में आने से लोगों का एक ही दिन में कई बार चालान कट जा रहा है. पटना में शुक्रवार को कुछ लोगों ने इस नए नियम का विरोध बाइक का दाह संस्कार कर किया. जानिए क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में...

राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक ही दिन में लोगों के कई बार ई-चालान कट जा रहे हैं. बाइक-कार चलाने वालों के लिए यह ट्रैफिक नियम व चालान अब परेशानी का सबब बन गए हैं. इन्हीं नियमों के विरोध में शहर के बांस घाट पर कुछ युवकों द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने यहां अपनी बाइक का दाह संस्कार किया. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि एक ही नियम उल्लंघन के लिए एक ही दिन में लोगों का कई बार चालान कट रहा है, यह गलत हैं. लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, बाइक के साथ कूद जाएंगे गंगा में

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि इस नए ट्रैफिक नियम व ई-चालान से शहर की जनता परेशान है. इस दौरान अपनी बाइक का दाह संस्कार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि इस तरह के ट्रैफिक नियम गलत हैं और अगर सरकार अपने इस नियम को वापस नहीं लेती तो वो अपनी बाइक के साथ गंगा नदी में कूद कर आत्महत्या कर लेंगे.

सरकार के विरोध में की नारेबाजी

सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, नियम तोड़ने पर चालान काटना भी सही है. लेकिन एक दिन में एक ही नियम उल्लंघन के लिए चार बार चालान काटना गलत है. बाइक का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की साथ ही बिहार की सरकारी सिस्टम स्वाहा आदि का जाप भी किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक इस तरह के ट्रैफिक नियमों को वापस नहीं लिया जाता प्रदर्शन किया जाएगा.

क्यों कर रहे विरोध

बता दें कि पटना ट्रैफिक गतिविधियों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए शहर में कई जगह कैमरे लगाए गए हैं. शहर में लगे इन कैमरों की जद से लोग जितनी बार होकर गुजरेंगे, उतनी बार उनका इ-चालान कट सकता है. वहीं मोटर वीइकल एक्ट में एक बार इ-चालान कटने पर दोबारा इ-चालान काटे जाने से छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है. नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति यातायात नियम तोड़ते हुए मां लीजिए बिना हेलमेट के सड़क से गुजरता है और कैमरे की नजर में आ जाता है तो उसका 1000 रुपये का चालान कट जाएगा. वहीं अगर कुछ मिनटों या घंटों बाद ही वह किसी और कैमरे में फिर से उसी नियम का उल्लंघन करते हुए दिखता है तो उसका फिर से चालान कट जाएगा. ऐसा उतनी बार होगा जितनी बार आप कैमरे की जद में आएंगे. इसी को लेकर अब पटना में विरोध शुरू हो गया है.

खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर दर्ज होगा केस

वहीं नए नियमों के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मदद से खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर केस दर्ज होगा. जानकारी के अनुसार शहर में बने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को 402 किमी लंबे ओएफसी नेटवर्क और बड़ी संख्या में एएनपीआर, बुलेट व पीटीजेड कैमरों से जोड़ा गया है. इस सारे कैमरे के माध्यम से स्वतः ही उलंघन करने वालो की तस्वीर सिस्टम में सेव हो जाती है, जिसका चालान भेजने से पहले दो स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाता है. इ-एविडेंस की मदद से अब खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर केस दर्ज कराया जायेगा.

90 दिनों में जमा करें जुर्माना, वरना फंसेंगे

ई-चालान कटने के बाद जुर्माना जमा करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा की बाध्यता है. इस बीच दो बार नोटिस जारी किया जाता है. अगर नहीं करते हैं, तो उनको सूची रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी डीटीओ को चली जायेगी. इसके बाद संबंधित वाहन के ट्रांसफर, सेल, परमिट आदि में परेशानी हो सकती है.

Also Read: बिहार में लहरिया कट मारने वालों की अब खैर नहीं, जुर्माना तो लगेगा ही… डीएल भी होगा रद्द और जा सकते हैं जेल

इन पांच नियमों के उल्लंघन पर कट रहे चालान

  • बिना हेलमेट

  • रेड लाइट क्रासिंग

  • गति सीमा उल्लंघन

  • रांग वे

  • ट्रिपल राइडिंग

इन कैमरों से कट रहा चालान

  • अडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम : 30 जगह

  • रेड लाइट उल्लंघन कैमरा डिटेक्शन कैमरा : 30 जगह

  • ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा : 29 जगह

  • गति सीमा उल्लंघन पहचान कैमरा : 12 जगह

  • पब्लिक एड्रेस सिस्टम : 50 जगह

क्या बोलीं परिवहन मंत्री

हालांकि इस मसले पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को कहा कि विभाग इस बारे मविन अवश्य समीक्षा करेगा. उन्होंने इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है. ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें