झारखंड हाइकोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सहित अन्य कार्यों के लिए सरकार की ओर से की गयी शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार द्वारा 10 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के एनेक्सचर-एक पर यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने पांच अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथ पत्र दायर किया गया.
राज्य सरकार ने अपने पूरक शपथ पत्र में यह स्वीकार किया कि अधिसूचना, मोटर व्हेकिल एक्ट-1988 के अनुसार नहीं है. इसलिए राज्य सरकार बहुत जल्द नयी अधिसूचना जारी करेगी. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुधीर सहाय ने खंडपीठ को बताया कि 10 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना मूल एक्ट के विपरीत है.
सरकार की अधिसूचना असंवैधानिक है, इसे निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाये गये शुल्क को चुनाैती दी है.
ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल व एलएमवी के लर्निंग लाइसेंस के लिए 700 रुपये
मोटरसाइकिल व एलएमवी के परमानेंट लाइसेंस के लिए 1400 रुपये
अस्थायी निबंधन के लिए दो पहिया वाहन-200 रुपये, एलएमवी-200 रुपये व एचएमवी-250 रुपये.
नया दो पहिया वाहन-300 रुपये, एलएमवी-600 रुपये व एचएमवी-1500 रुपये.
दो पहिया वाहन का री रजिस्ट्रेशन-1000 रुपये व एलएमवी का 5000 रुपये.
रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट निकालने पर 60 की जगह 150 रुपये अधिभार शुल्क