चान्हो के पूर्व सीओ मो जफर हसनात के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है. मो जफर हसनात पर चान्हो अंचल के मौजा रानीचाचो में कुल रकबा 35 एकड़ जमीन, कपटपूर्ण तरीके से क्रय की गयी भूमि के विक्रय दस्तावेजों को रद्द करने से संबंधित आवेदन पत्र पर प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है. रांची डीसी द्वारा की गयी जांच में प्रथमदृष्टया आरोप सही पाया गया है. उनसे 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है. सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी अरविंद कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.
हजारीबाग सदर अंचल के पूर्व सीओ बालेश्वर राम की तीन वेतनवृद्धि पर रोक लगायी गयी है. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. बालेश्वर राम पर वर्ष 2018 में अवैध जमाबंदी कायम करने का दोषी पाया गया है. उन्होंने गैर-मजरूआ खास किस्त जंगल भूमि से संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत कर कार्य में गंभीर अनियमितता बरती थी. जांच में पाया गया कि वह बिना पूर्व अनुमति के निजी प्रतिष्ठान से राजस्व व अन्य सरकारी कार्यों का निष्पादन किया करते थे. उक्त कार्य में निजी व्यक्तियों का भी प्रयोग किया जाता था.