Relationships Tips : कई अविवाहित जोड़े बिना विवाह के भी साथ रहना पसंद करते हैं तो उनका निजी निर्णय होता है. लेकिन कई बार उन्हें लोगों की बेवजह दखलअंदाजी से परेशान भी होना पड़ता है. लेकिन इन हस्तक्षेप के मुकाबले इन अविवाहित जोड़ों के भी अपने कुछ अधिकार हैं. जिनके बारे में सभी भारतीय अविवाहित जोड़ों को पता होना चाहिए, ताकि आप आत्मविश्वास से किसी भी अनुचित प्रश्न या हस्तक्षेप को संभाल सकें.
होटल में रुकना
18 साल से अधिक उम्र के अविवाहित जोड़ों के रूप में किसी होटल में एक साथ रहना कानूनी रूप से स्वीकार्य है यदि वे वैध पहचान प्रमाण प्रदान करते हैं. ऐसा कोई कानून नहीं है जो अविवाहित जोड़ों को तब तक होटल का कमरा साझा करने से रोकता है जब तक वे उम्र की आवश्यकता को पूरा करते हैं और उनके पास उचित पहचान हैं
लिव-इन रिलेशनशिप
शादी से पहले लिव-इन को भी कई लोग गलत बताते हैं लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि भारत की सर्वाेच्च अदालत वयस्कों को लिव-इन में रहने की अनुमति देती है
सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ
आईपीसी की धारा 294 में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में किसी भी अश्लील हरकत के लिए तीन महीने की सज़ा हो सकती है.लेकिन आपको अपने साथी के साथ चलते समय या उनके साथ बैठते समय अश्लीलता का उपयोग करने के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में नहीं लिया जा सकता है.
संपत्ति खरीदना
अविवाहित जोड़ों पर संयुक्त रूप से संपत्ति किराए पर लेने या खरीदने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है.
लिव-इन में जन्मे बच्चे
लंबे समय तक एक साथ रहने वाले लिव-इन जोड़े के मामले में, उनसे पैदा हुआ कोई भी बच्चा अवैध नहीं माना जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता देने का फैसला सुनाया है.
घर किराए पर लेना
अविवाहित जोड़े भारत में घर किराए पर ले सकते हैं. बस यह जानना महत्वपूर्ण है कि आवास किराए पर लेते समय, इसमें शामिल दोनों पक्षों के नाम पर एक किराया समझौता बनाया जाना चाहिए
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले भागीदारों को घरेलू हिंसा और अपमानजनक संबंधों से सुरक्षा का अधिकार है
निजी स्थानों पर सहमति से सेक्स
सहमति से यौन संबंध बनाना कोई आपराधिक अपराध नहीं है. संविधान का अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार की गारंटी देता है और अविवाहित जोड़ों सहित वयस्कों को निजी स्थानों पर ऐसी गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता है.
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