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झारखंड हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल के मामले में मांगी स्टेटस रिपोर्ट, अब इस दिन होगी सुनवाई

ईडी स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं कर पाया. सोमवार को हुई सुनवाई में ईडी ने रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया

झारखंड हाइकोर्ट ने सर्कुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल बिल्डिंग को नक्शा के अनुसार नहीं बनाने और ट्रैफिक की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद इडी को न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के खिलाफ जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.

पिछली सुनवाई के दौरान भी खंडपीठ ने इडी स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. लेकिन, इडी स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं कर पाया. सोमवार को हुई सुनवाई में इडी ने रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की, जबकि रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. वहीं, इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को इडी ने गिरफ्तार किया है.

फिलहाल, उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि न्यूक्लियस मॉल बिल्डिंग नियमों के अनुकूल नहीं बना है. मॉल के पास हमेशा ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है.

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