Bihar News: बिहार में अब कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण होगा. शिक्षा विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है. राज्य में कोचिंग संस्थान नौ से चार बजे तक बंद रहेंगे. कोचिंग स्कूल की टाइमिंग के दौरान बंद रहेंगे. स्कूल के समय में कोचिंग को बंद रखने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है. पटना जिले में प्रखंड स्तर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की सूचि तैयार की जा रही है. शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिले के छह प्रखंडो के चार सौ से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट की सूचि को तैयार किया गया है. इस संख्या में अभी और इजाफा होगा.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा कार्यालय को जिले के सभी कोचिंग सस्थानों की सूचि विभाग को देनी है. प्रखंड के बीओ के साथ ही स्कूल प्रशासन से कोचिंग की सूचि मांगी गई है. सोमवार शाम तक राजधानी के छह प्रखंडों में चल रहे चार सौ से अधिक कोचिंग की सूचि प्राप्त हुई है. शेष प्रखंडों की भी सूचि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद इसकी संख्या में इजाफा होगा. स्कूलों के समय में कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और स्कूल के बंद होने के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोला जाएगा.
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स्कूल के समय में अगर कोचिंग संस्थान खुले रहेंगे तो उसका औचक निरीक्षण किया जाएगा. इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर टीम तैयार किया जा रहा है. स्कूलों के समय में संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा. इस नियम की सूचना कोचिंग इंस्टीट्यूट को 10 अगस्त तक दी जानी है.
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बिहार में कोचिंग कक्षाओं पर कुछ पाबंदी लगी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जिला के अधिकारियों को पत्र लिखा है और सख्त आदेश दिया है कि जिलों में कोचिंग अब सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नहीं चलेंगे. मालूम हो कि राज्य में शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है. शिक्षकों व शिक्षा विभाग के कर्मियों व पदाधिकारियों पर सख्ती व अनुशासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की ओर से कोचिंग संस्थाओं के लिए जिलों के पदाधिकारियों को नया फरमान जारी किया गया. जिसके तहत अब कोचिंग के संचालन में भी समय को लेकर कई पाबंदी कर दी गयी है.
कोचिंग संस्थानों को यह भी आदेश दिया गया है कि यहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मी को टीचिंग फैकेल्टी में नहीं रखना है. संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है, तो उसकी सूचना वे डीएम को उपलब्ध कराना है. सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नये नियम की जानकारी दी गई है. इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है कि स्कूल के समय में कोचिंग के रहने से छात्र और छात्राएं स्कूल नहीं आते है. बताया जाता है कि कई स्कूलों के अध्यापक स्कूलों को छोड़कर कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते है. इन दो प्रमुख वजह से स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान के संचालन पर रोक लगा दी गई है.वहीं, नियम को तोड़ने वाले के लिए सजा का भी प्रावधान है. नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसे लेकर डीएम को आदेश है. आठ अगस्त से 16 अगस्त तक कोचिंग संस्थानों को मिटिंग करने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी.
वहीं, स्कूलों के टाइमिंग के पहले और बाद कोचिंग संस्थान को खुला रखने की अनुमति है. बताया जाता है कि बिहार स्टेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 पहले से है. अब कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाने की बात कही जा रही है. इससे स्कूलों में शिक्षकों व छात्र-छात्रओं की उपस्थिति सुनिश्चित होगी. कोचिंग संस्थानों पर यह नियम 31 अगस्त, 2023 के बाद से सख्ती से लागू किया जाएगा. राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इसके लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है. डीएम को अभियान चलाने का आदेश है. कई संस्थान इस नए नियम का पालन नहीं करते है. अब नियम का पालन नहीं करने पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.