बीरभूम, मुकेश तिवारी : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सिउड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को शांतिनिकेतन में नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के प्रतीची घर की सीमा के भीतर 13 दशमलव स्थान (भूमि) से बेदखल करने के विश्व भारती द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है. सिउड़ी जिला कोर्ट ने विश्व भारती से यह भी पूछा कि नोटिस कुछ दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया था की नही. दस्तावेज 16 सितंबर को जमा करने को कहा गया था. वकीलों ने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई पूरी होने तक बेदखली नोटिस पर रोक जारी रहेगी.
विश्व भारती के वकील कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बताया जाता है की विश्व भारती और नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के बीच 13 डिसीमल भूमि विवाद मामला को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था. मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था. हाल ही में विश्व भारती ने अमर्त्य सेन को बेदखली का नोटिस भेजा था.छह मई को जमीन खाली करने की आखिरी तारीख बताई गई थी. विश्व भारती ने यह भी चेतावनी दी कि यदि आवश्यक हुआ तो अधिकारी बल प्रयोग करेंगे.नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ने बेदखली पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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न्यायमूर्ति विभाष रंजन दे ने बेदखली नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी. बीरभूम के सिउड़ी जिला न्यायाधीश की अदालत में मामले का निपटारा होने तक विश्व भारती विश्वविद्यालय के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. ऐसे में जमीन की सुनवाई फिर टल गई थी. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद मई में ही प्रतीची के समक्ष धरना मंच बनाकर तृणमूल के विधायक, मंत्री और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने विश्व भारती के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था. विश्व भारती के बेदखली की नोटिस पर सिउड़ी जिला अदालत ने आज सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया है.
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