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Twitter X से कमाई भी आयी GST के दायरे में, जान लें यह काम का नियम

आपकी आय पर किस प्रकार टैक्स लगाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप प्लैटफॉर्म पर कैसे एक्टिव होते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय का प्राथमिक स्रोत ट्विटर पर कंटेंट क्रिएटिंग है, तो इसे 'व्यापार और पेशागत लाभ' मानकर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा.

Twitter X Earnings Taxable : सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) से विज्ञापन राजस्व साझाकरण योजना से उपयोगकर्ताओं को होने वाली आय को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18% कर देना होगा. शर्त है कि यह कमाई जीएसटी से 20 लाख रुपये तक की आय की सीमा से अधिक हो. उसे जीएसटी का पंजीकरण भी कराना होगा. विशेषज्ञों ने बताया है कि सोशल मीडिया कंपनी ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) से विज्ञापन राजस्व साझाकरण योजना के तहत यूजर्स को मिलने वाली आय को जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति माना जाएगा और इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर देना होगा. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की किराये से आय, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल आय एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो उस पर कर लगेगा.

तीन महीनों में पोस्ट पर 1.5 करोड़ ‘इंप्रेशन’ और कम से कम 500 ‘फॉलोअर्स’ होने चाहिए

हाल ही में, एक्स ने अपने प्रीमियम ग्राहकों या सत्यापित संगठनों के लिए विज्ञापन राजस्व साझा करना शुरू किया है. इस राजस्व साझाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए खाते में पिछले तीन महीनों में पोस्ट पर 1.5 करोड़ ‘इंप्रेशन’ और कम से कम 500 ‘फॉलोअर्स’ होने चाहिए. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल ही में एक्स से राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किये हैं. विशेषज्ञों ने कहा कि 20 लाख रुपये की सीमा की गणना के लिए ऐसी आमदनी को शामिल किया जाएगा, जो आमतौर पर जीएसटी से मुक्त हैं. हालांकि, छूट वाली आय पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. वर्तमान में, 20 लाख रुपये से अधिक की सेवाओं से राजस्व या आय अर्जित करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं जीएसटी पंजीकरण लेने के लिए पात्र हैं.

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20 लाख से अधिक की वार्षिक आय पर लगेगा जीएसटी

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकों से सालाना 20 लाख रुपये की ब्याज आय अर्जित करता है, और जो न तो जीएसटी का भुगतान करता है और न ही जीएसटी पंजीकरण कराया है, यदि वह व्यक्ति ट्विटर जैसे प्लैटफॉर्म से कोई अतिरिक्त कर योग्य आय, मान लीजिए एक लाख रुपये हासिल करता है, तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर की रकम यानी एक लाख रुपये पर 18% जीएसटी देना होगा.

एक्स से प्राप्त आय सेवाओं के निर्यात के तहत माना जाएगा

नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि कंटेंट डेवलपर अगर एक्स (ट्विटर) से आय हासिल करता है, तो वह जीएसटी के तहत ‘सेवाओं का निर्यात’ मानी जाएगी, क्योंकि ट्विटर भारत से बाहर है और परिणामस्वरूप, आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है. अगर आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों से आय होती है, तो आपको टैक्स चुकाना होगा. ट्विटर से होने वाली आय पर टैक्स निर्धारण सभी यूजर्स के लिए एक समान नहीं होगा. टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, आपकी आय पर किस प्रकार टैक्स लगाया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप प्लैटफॉर्म पर कैसे एक्टिव होते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय का प्राथमिक स्रोत ट्विटर पर कंटेंट क्रिएटिंग है, तो इसे ‘व्यापार और पेशागत लाभ’ मानकर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा.

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