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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीस को बड़ी राहत, अब बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश कर पाएंगी सफर

दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है.

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर (Conman Sukesh Chandrashekar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिना किसी पूर्व अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है. अब जैकलीन अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कभी भी विदेश जा सकती हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि अभिनेत्री को देश छोड़ने से तीन दिन पहले अदालत और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करना होगा.

जैकलीन फर्नांडीस को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

अदालत ने कहा, “देश छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेना बोझिल हो जाता है और आजीविका खोने का कारण हो सकता है.” पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इस शर्त पर कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी. अदालत ने कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सदस्य होने के नाते जैकलीन फर्नांडीस को अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कुछ स्थितियों में पेशेवर अवसर हासिल करने के लिए उन्हें अल्प सूचना पर देश छोड़ना पड़ता है. अदालत ने फैसला सुनाया कि जैकलीन फर्नांडीज को अपनी यात्रा का व्यापक विवरण प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें वह देश जहां वह जाएंगी, रहने की अवधि और उनके आवास, संपर्क नंबर आदि जैसे अन्य विवरण शामिल हैं.

विदेश यात्रा करने के लिए जैकलीन को माननी होगी ये शर्तें

जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया था. एक बार जब जैकलीन फर्नांडीज विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करती हैं, तो उनका पासपोर्ट 50 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) जमा करने के अधीन तुरंत जारी कर दिया जाएगा. जब वह विदेश से लौटेगी तो एफडीआर जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट उसे वापस सौंप दिया जाएगा.

IIFA अवॉर्ड्स में जाने की मिली थी अनुमति

जैकलीन फर्नांडीस ने पहले अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए अदालत का रुख किया था और कहा था कि कुछ स्थितियों में विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने में उन्हें समय लगता है. मई में, याचिका दायर करने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार (जिसे IIFA अवार्ड्स के रूप में भी जाना जाता है) में भाग लेने की अनुमति दी थी.

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग मामला?

कॉनमैन सुकेश चन्द्रशेखर पर व्यवसायियों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है. जब वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने कथित तौर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के रूप में पेश होकर फार्मा प्रमुख रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की उगाही की थी. इससे पहले, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहने के दौरान जैकलीन फर्नांडीस को 10 करोड़ रुपये से अधिक का उपहार भेजा था. सूत्रों ने यह भी बताया कि जब सुकेश चन्द्रशेखर जमानत पर बाहर थे तो उन्होंने अभिनेत्री के लिए मुंबई से चेन्नई के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक की थी. ईडी को यह भी संदेह है कि सुकेश ने एक व्यवसायी की पत्नी से जो बड़ी रकम वसूली थी, वह जैकलीन फर्नांडीस को दी गई थी.

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