जादवपुर घटना को लेकर तृणमूल सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित मामला दायर किया. वकील और तृणमूल सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने बुधवार को तृणमूल छात्र परिषद के राज्य उपाध्यक्ष सुदीप राहर के मामले पर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया. मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होनी है.
कल्याण ने कोर्ट में कहा कि यनिवर्सिटी में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है. वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था लेकिन वह टूटा हुआ था. विश्वविद्यालय में बाहरी बच्चे खुलेआम प्रवेश करते हैं. इसके अलावा कल्याण ने विश्वविद्यालय के आचार्य और राज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आचार्य का काम सिर्फ कुलपति नियुक्त करना नहीं है. उन्हें विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए.
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जनहित मामले में मूल रूप से तीन आवेदन दिए गए हैं. एक विश्वविद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का पालन किया जाए. सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. दुसरा विश्वविद्यालय में हर जगह रोशनी की व्यवस्था की जाए. विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए डिजिटल पहचान पत्र बनाए जाएं और यदि कोई बाहर से विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसे अपना नाम दर्ज करके प्रवेश करना चाहिए. इस मामले में एक अन्य वकील ऑर्क नाग हैं.
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पिछले सोमवार को वकील सायन बंद्योपाध्याय ने जादवपुर घटना के आधार पर विश्वविद्यालयों में रैगिंग के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया था. कोर्ट ने केस दर्ज करने की इजाजत दे दी. मामले की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है.