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शहरी निकायों में गरीबों के लिए आवास बोर्ड बनायेगा बहुमंजिले भवन, मांगा प्रस्ताव

लाभुकों का चयन जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति करेगी. विभाग ने सभी डीएम, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारियों को मार्गदर्शिका भेजते हुए इसके अनुरूप स्वीकृति को लेकर प्रस्ताव मांगा है.

पटना. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-दो योजना के अंतर्गत शहरी निकायों में गरीबों के लिए बनाये जाने वाले बहुमंजिली भवनों को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने नयी मार्गदर्शिका तय की है. अब इनका निर्माण बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा कराया जायेगा. आवास बोर्ड खुद अपनी भूमि या जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर इन बहुमंजिली भवनों का निर्माण करेगा, जो चयनित लाभुकों को किराये पर उपलब्ध होगा. लाभुकों का चयन जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति करेगी. विभाग ने सभी डीएम, नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारियों को मार्गदर्शिका भेजते हुए इसके अनुरूप स्वीकृति को लेकर प्रस्ताव मांगा है.

सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर खरीद कर बनेंगे बहुमंजिले भवन

अपर निदेशक सुशील कुमार मिश्र ने भेजे पत्र में कहा है कि गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त लगभग 30 वर्गमीटर तक के कारपेट क्षेत्र का आवासन उपलब्ध कराया जाना है. योजना का क्रियान्वयन आवास बोर्ड अपनी निधि या आवश्यकता होने पर किसी भी वित्तीय संस्थान से दीर्घकालीन ऋण लेकर कर सकेगा. शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर विकल्प के रूप में शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि का चयन किया जा सकेगा. सरकारी भूमि अनुपलब्ध रहने पर जमीन खरीद कर बहुमंजिली भवन का निर्माण होगा.

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किराये पर होगा उपलब्ध, आवास बोर्ड करेगा भुगतान

मार्गदर्शिका के मुताबिक योजना के तहत निर्मित आवासों को 11 माह की एकरारनामा अवधि के लिए लाभार्थियों को किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका सत्यापन के उपरांत अवधि विस्तार किया जा सकेगा. किराये का भुगतान आवास बोर्ड द्वारा किया जायेगा. आवास खाली रहने की स्थिति में अन्य सुपात्र लाभुकों को आवंटित किया जा सकेगा. इन आवासों में किराये पर रहने वाले लाभार्थियों को किफायती आवास नीति के तहत अपने स्वामित्व का घर लेने में प्राथमिकता दी जायेगी.

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व्यावसायिक क्षेत्र की आय से बोर्ड भरेगा लाभुकों का किराया

विभाग ने कहा है कि बहुमंजिली आवासों के भूतल पर पार्किंग एवं ग्रीन जोन तथा प्रथम तल पर व्यावसायिक सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा. इससे प्राप्त होने वाली आय की राशि से आवास बोर्ड लाभार्थियों के किराये का भुगतान एवं आवासों का रखरखाव सुनिश्चित करेगा. लाभार्थियों के चयन को लेकर पटना जिला स्तर पर गठित मुख्यालय आवास समिति विभाग प्रधान सचिव की अध्यक्षता में होगी, जिसमें पटना डीएम, संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, संबंधित नगर निकायों के मुख्य पार्षद और नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे. अन्य जिलों के लिए आवास समिति संबंधित डीएम की अध्यक्षता में होगी, जिसमें अपर समाहर्ता राजस्व, संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, संबंधित नगर निकायों के मुख्य पार्षद और नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य बनाये गये हैं.

मुख्य बातें

किनको मिलेगा आवास

अतिक्रमण हटाओ अभियान से विस्थापित, कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के योग्य लाभुकों को

कौन करेगा निर्माण

बिहार राज्य आवास बोर्ड, खुद की या जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर

लाभार्थियों का चयन

पटना में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, जबकि अन्य जिलों में संबंधित डीएम की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति के द्वारा.

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