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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल पोस्टिंग मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

राज्य सरकार ने पोस्टिंग विवाद मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका तर्क था कि शिक्षक भर्ती मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और नई पोस्टिंग के मामले में सीबीआई जांच की क्या जरूरत है ?

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल पोस्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले में सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया था. उन्होंने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई 344 प्राथमिक शिक्षकों से भी पूछ-ताछ कर सकती है. जज ने इस जांच को लेकर सीबीआई से रिपोर्ट भी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर रोक लगा दी है.

राज्य सरकार ने पोस्टिंग विवाद मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका तर्क था कि शिक्षक भर्ती मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और नई पोस्टिंग के मामले में सीबीआई जांच की क्या जरूरत है ? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हर की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है. मामले में मुख्य वादी के वकील उपस्थित नहीं थे. इसलिए अदालत ने राज्य से कहा कि वह इस संबंध में मुख्य वादियों को नोटिस दे.

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पूर्व अध्यक्ष माणिक से पोस्टिंग मामले में पूछ-ताछ करने का दिया था आदेश

इससे पहले जस्टिस गंगोपाध्याय ने नियुक्ति मामले में फंसे प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से पोस्टिंग मामले में पूछताछ करने का आदेश दिया था. सीबीआई को उस पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए माणिक सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछताछ और उनके वीडियो फुटेज पेश करने पर रोक लगा दी. इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा सीबीआई जांच जारी रख सकती है. ज्ञात हो कि उसी निर्देश के आधार पर सोमवार को हुगली के 30 प्राथमिक शिक्षकों को केंद्रीय संगठन ने निजाम पैलेस में बुलाया था. उन्हें पोस्टिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के समन का भविष्य क्या है.

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