भभुआ समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा जिले में संचालित किये जा रहे कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों को लेकर बैठक की गयी. इसमें कई दिशा निर्देश जारी किये गये. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे के बीच नहीं चलना चाहिए. इसकी जांच को लेकर डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर सभी कोचिंग संस्थानों को सघन निरीक्षण 31 अगस्त तक कर लिये जाने का निर्देश दिया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि जो संस्थान उक्त अवधि में चलते हुए पाये जायें, उन्हें एक बाद चेतावनी निर्गत कर दिया जाये. अगर उसके बाद संस्थान द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है और अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं किया जाता है, तो 31 अगस्त के बाद ऐसे संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आरंभ की जाये. बैठक में निर्देश दिया गया कि अगर किसी कोचिंग संस्थान के संचालक मंडल में कोई सरकारी कर्मी या पदाधिकारी रखे गये हों, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी जाये. साथ ही संस्थान में ऐसे कर्मियों को भी नहीं रखा जाये जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हों. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य शामिल थे.
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बिहार : सुबह नौ से चार बजे तक कोचिंग चलाने वालों पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए जांच के निर्देश
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के सुबह नौ से चार बजे तक कोचिंग ने चलाने के आदेश के बाद जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में कैमूर के जिलाधिकारी ने मंगलवार को बैठक की.
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