पटना के मरीन ड्राइव पर पिछले दिनों एक बाइक की पिछली सीट पर खड़े होकर स्टंट करते एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हुआ. लड़की बाइक की पिछली सीट पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों में पिस्तौल लहरा रही थी. हांलाकि इस तरह के स्टंट वाले वीडियो जब भी सामने आते हैं युवकों के जहन में रोमांच पैदा होता है साथ वो खुद ऐसे स्टंट करने के लिए बड़ी आसानी से प्रेरित हो जाते हैं, मगर सच तो ये है की इस तरह की हरकतों का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है.
पटना में जिस युवती ने मरीन ड्राइव पर तमंचा लहराया था फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में है. मगर इससे पूर्व पटना में हंटरक्वीन के नाम से फेमस हुव स्टंट वूमेन पर पटना पुलिस ने 30 हजार रुपये का फाइन किया था.
दरअसल भारत में, बाइक स्टंट करना एक दंडनीय अपराध है. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 184 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक सड़क पर बाइक चलाते समय जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी भी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, उसे तीन महीने की कैद या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. मगर अपराध की गंभीरता के मद्देनजर सजा और फाइन दोनों बढ़ाया जा सकता है.
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति बाइक स्टंट करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो उसे धारा 279 के तहत भी दंडित किया जा सकता है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने के लिए दंडनीय है. धारा 279 के तहत दंड एक साल की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
कुछ राज्यों में, बाइक स्टंट के लिए अधिक कठोर दंड भी हैं. उदाहरण के लिए, दिल्ली में, बाइक स्टंट करने पर दो साल की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. वहीं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे शहरों में बाइक स्टंट के 40 हजार रुपये तक के फाइन काटे गए हैं.