रांची: झारखंड राज्य खाद्य आयोग का स्थापना दिवस नौ दिसंबर को है. इस अवसर पर झारखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के सफल क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा. आज मंगलवार को झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने ये जानकारी आयोग कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दी. उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया के चयन के लिए कुल आठ मापदंड तय किए गए. इन मापदंडों के आधार पर ही जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया का चयन किया जाना है. निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए सभी जिलों में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा.
मुखिया को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिए मुखिया के चयन को लेकर मापदंड निर्धारित किए जाएंगे. हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से आच्छादित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और उसकी बेहतर निगरानी में मुखिया की अहम भूमिका है. राज्य के सभी मुखिया को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही खाद्य आयोग ने राज्य के सभी जिलों के मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया है.
जिला स्तरीय चयन समिति उत्कृष्ट तीन मुखिया का करेगी चयन
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया के चयन के लिए कुल आठ मापदंड तय किए गए. इन मापदंडों के आधार पर ही जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले मुखिया का चयन किया जाना है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच की अवधि में मुखिया द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति उत्कृष्ट तीन मुखिया का चयन करेगी.
सभी जिलों में चयन समिति का होगा गठन
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की बैठक में यह भी तय किया गया कि मुखिया को सम्मानित करने के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर अंक प्रदान करने के लिए सभी जिलों में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा. चयन समिति के अध्यक्ष, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जन सूचना पदाधिकारी, इनके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित योजनाओं में कार्य करने वाले दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे. इनका मनोनयन संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा.
15 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी कर सूची उपलब्ध करा दें उपायुक्त
झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त को यह निर्देश दिया जाए कि वे चयन की प्रक्रिया पूरी कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले मुखिया की सूची 15 नवंबर 2023 तक आयोग को उपलब्ध करा दें.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग आयोग की बैठक में ये थे मौजूद
बैठक में खाद्य आयोग आयोग की सदस्या शबनम परवीन, सदस्य सचिव संजय कुमार, आयोग के पूर्व सदस्य उपेन्द्र नारायण उरांव, रामकरन रंजन, सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के पूर्व राज्य सलाहकार बलराम, विनोवा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग) के पूर्व कुलपति रमेश शरण सहित प्रतिनिधिगण उपस्थित थे.