16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड: जमीन धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 161 करोड़ रुपये के तीन भूखंड कुर्क, नई चार्जशीट दाखिल

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन धोखाधड़ी मामले में 161 करोड़ रुपये के भूखंडों को शुक्रवार को कुर्क किया है. इस मामले में नया आरोपपत्र भी दायर किया गया है.

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन धोखाधड़ी मामले में 161 करोड़ रुपये के भूखंडों को शुक्रवार को कुर्क किया है. ईडी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़ी मनी लाउंड्रिंग (धनशोधन) की जांच के तहत 161 करोड़ रुपये से अधिक के तीन भूखंड कुर्क किए गए हैं. ईडी ने इस मामले में नया आरोपपत्र भी दायर किया है.

सीएम हेमंत सोरेन को तीसरी बार ईडी का समन

केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए हैं. आज शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन जारी किया गया है. आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ इनकी ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी है.

Also Read: झारखंड: फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर कुर्की-जब्ती, एरिया सील, काफी संख्या में पुलिस तैनात

तीन भूखंड अस्थायी रूप से कुर्क

रांची के चेशायर होम रोड, पुगरू और सिरम में स्थित इन तीन भूखंडों का व्यावसायिक मूल्य 161.64 करोड़ रुपये है. ईडी ने एक बयान में बताया कि इन्हें धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है.

Also Read: सीएम के निर्देश पर शिल्पकारों के गांव पहुंचे पूर्वी सिंहभूम डीसी वाद्ययंत्र निर्माण कार्य को लेकर क्या बोले?

अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार

आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत अन्य आरोपी शामिल हैं.

Also Read: बैंक वाली दीदी: झारखंड में घर बैठे बैंकिंग सेवाएं दे रहीं बीसी सखियां, बैंकों का चक्कर लगाने से मिली मुक्ति

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें