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सीता जन्मभूमि के विकास के लिए मिले 72 करोड़, बिहार कैबिनेट ने लगायी 32 एजेंडों पर मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षतावाली बिहार कैबिनेट कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिला अंतर्गत आने वाले पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए कुल 72 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी है.

पटना. मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है. बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 32 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है. आज की कैबिनेट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, ऊर्जा, गृह, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, योजना एवं विका, मंत्रिमंडल सचिवालय, जल संसाधन और वित्त विभाग से जुड़े 32 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है.

पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए 72 करोड़ 47 लाख की स्वीकृति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षतावाली बिहार कैबिनेट कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिला अंतर्गत आने वाले पुनौराधाम मंदिर के विकास के लिए कुल 72 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी है. गया जिला अंतर्गत गया जी धाम में धर्मशाला के निर्माण के लिए कुल 120 करोड़ 15 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है, जबकि तेजस्वी यादव के नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास एवं जीविकोपार्जन से जुड़ी तमाम योजनाओं को नगर निकाय में जीविका के माध्यम से कराने का फैसला लिया गया है.

वर्ष 2024 में राज्य सरकार के कार्यालयों में 35 दिनों का अवकाश की घोषणा

कैबिनेट ने वर्ष 2024 के लिये राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिये छुटि्यों की मंजूरी कर दी है. पूरे वर्ष में सरकारी कर्मी अधिकतम 35 दिनों की छुट्टी का मजा ले पायेंगे. वैसे कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश 15 दिन मिलना है जिसमें तीन दिन रविवार पड़ रहा है. एनआई ऐक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाश 21 दिन मिलना है, जिसमें एक दिन रविवार पड़ रहा है. ऐसे में दोनों मिलाकर कुल छुट्टियों की संख्या 15 और 21=36 दिन हो रही है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी साल में 32 दिन ही छुट्टी का उपभोग करेंगे.

ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या 20 दिन निर्धारित

इसके अतिरिक्त ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या 20 दिन निर्धारित है, जिसमें दो दिन रविवार पड़ रहा है. इनमें से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन का ही उपयोग किया जा सकता है. उन तीन दिनों के लिये भी सक्षम प्राधिकार से पहले ही अनुमोदन लेना होता है. राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों और निदेशालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में छह दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है. चांद के दृष्टिगोचर के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है. इसके साथ ही एन आई ऐक्ट, 1881 के तहत वार्षिक बैंक लेखा बंदी अवकाश हर साल की तरह पहली अप्रैल को निर्धारित है.

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