झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन (संख्या 13/ 2023) पर माैखिक रूप से रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रार्थी की आइए याचिका को स्वीकार करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले में राज्य सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और जेएसएससी को जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया.
Advertisement
VIDEO: झारखंड हाईकोर्ट ने 26001 शिक्षक नियुक्ति पर लगाई रोक, जेएसएससी को भेजा नोटिस
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन (संख्या 13/ 2023) पर रोक लगा दी है. इसके तहत 26001 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है.
By Jaya Bharti
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement