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G20 शिखर सम्मेलन : दिल्ली की इन सड़कों पर चलेंगे तो फंसेंगे, पहले जान लीजिए ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन्स

भारत की राजधानी दिल्ली में नौ और 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है. इसलिए दिल्ली यातायात पुलिस ने आठ सितंबर से शहर में यातायात प्रतिबंध लगाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है.

नई दिल्ली : क्या आप इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में हैं? तब तो आपके लिए बहुत दिक्कत है. जानते हैं क्यों? क्योंकि, दिल्ली में इस समय ग्रुप-20 के सदस्य देशों का सम्मेलन चल रहा है. ऐसी स्थिति में दिल्ली में इतनी हाई सिक्योरिटी है कि आपको अपनी गाड़ियों से चलने की बात तो दूर, आप पैदल भी नहीं चल सकते. खासकर, लुटियंस जोन, आईटीओ, प्रगति मैदान, पुराना किला, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन (पुदिरे स्टेशन), नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (नदिरे स्टेशन), हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (हनिरे स्टेशन) आदि इलाकों में तो आपके लिए जाना और भी मुश्किल है. दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी और भी खास है. ऐसी स्थिति में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम वाहन चालकों के लिए खासकर कार, दोपहिया और तिपहिया चालकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं. आइए, जानते हैं…

किन-किन जगहों पर जाने की है अनुमति

आपको बताते चलें कि भारत की राजधानी दिल्ली में नौ और 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है. इसलिए दिल्ली यातायात पुलिस ने आठ सितंबर से शहर में यातायात प्रतिबंध लगाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है. दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली में रहने वाले लोग, उनके अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहन, हवाई अड्डे तक जाने वाले वाहन, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी.

धौला कुआं से आने वाली गाड़ियों पर रोक

इसके साथ ही, आपको यह भी बता दें कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान माल ढोने वाले वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को राजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और अनिवार्य रूप से एनएच -48 से राव तुला राम मार्ग और ओलोफ पाल्मे मार्ग की ओर मोड़ दिया जाएगा. एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.

टीएसआर और टैक्सियों पर बैन

टीएसआर और टैक्सियों को नौ सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 11:59 बजे तक नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने या चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें नहीं चलेंगी. सात और आठ सितंबर की आधी रात से 10 सितंबर की आधी रात तक कुछ मार्ग पर रोक जारी रहेगी.

किन मार्गों पर रहेगी रोक

इन मार्गों में मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर शामिल हैं. हालांकि, दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे वैध अनुमति वाले माल वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. दिल्ली में पहले से मौजूद बसों सहित सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर टेंडर, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं जैसे सड़क रखरखाव, बिजली आपूर्ति, पानी या सीवेज लाइन, संचार नेटवर्क इत्यादि के रखरखाव में लगे वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी.

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