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लड़की मर्जी से घर छोड़कर साथ आये तो भी नहीं कर सकते जबरदस्ती, माना जायेगा दुष्कर्म : हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को सुनते हुए कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वह लड़के के साथ सहमति से आयी थी. लेकिन उसने यह भी माना है कि लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और यौन अपराध को अंजाम दिया था.

कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने एक मामले में दुष्कर्म की घटना को लेकर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई महिला या युवती मर्जी से अपना घर छोड़कर किसी के साथ जाती है तो भी उस व्यक्ति को महिला/लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह दुष्कर्म की श्रेणी में आता है. न्यायाधीश सिद्धार्थ रॉय चौधरी ने एक व्यक्ति की दुष्कर्म की सजा को बरकरार रखते हुए यह बयान दिया. इस व्यक्ति पर 2007 में एक लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप था.

दोषी  व्यक्ति ने कहा पीड़िता अपनी मर्जी उसके साथ आई थी

दोषी व्यक्ति ने अदालत में अपने बचाव में कहा था, पीड़िता लड़की ने अपनी मर्जी से अपने पिता का घर उसके साथ आने के लिए छोड़ा था. उसने उसके साथ कोई भी अपराध नहीं किया. अदालत ने कहा कि अगर आपका यह बयान सही भी है तब भी आपके पास पीड़िता का दुष्कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है. न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम, शिकायतकर्ता (पीड़िता के पिता) के पहले बयान पर जायें और अगर यह मान भी लिया जाये कि पीड़िता का अपहरण नहीं हुआ था और उसने खुद अपना घर छोड़ दिया था तब भी आरोपी को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह पीड़ित की निजता का हनन करे या दुष्कर्म करे या फिर उसके साथ कोई यौन अपराध करे.

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लड़के ने उसके साथ की थी जबरदस्ती

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को सुनते हुए कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि वह लड़के के साथ सहमति से आयी थी लेकिन उसने यह भी माना है कि लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और यौन अपराध को अंजाम दिया था. अदालत ने कहा कि पीड़िता को सुनने के बाद उसके बयानों पर शक करने का और सबूत मांगने को कोई आधार इसलिए भी नहीं रह जाता है, क्योंकि यह उसके साथ हुए हादसे का एक बार फिर से अपमान करने जैसा होगा.

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