सुप्रीम कोर्ट ने नीबू पहाड़ अवैध खनन मामले में विजय हांसदा को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर निर्धारित की है. पंकज मिश्रा की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की पीठ में हुई. पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर पर विजय हांसदा की याचिका पर हाइकोर्ट द्वारा दिये गये सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
पंकज मिश्रा की ओर से कहा गया है कि हाइकोर्ट के आदेश में अनेक स्थान पर उसके नाम का उल्लेख किया गया है. जबकि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है. हाइकोर्ट में पिटीशन दायर करनेवाले विजय हांसदा ने अपना पिटीशन वापस लेना चाहा. इसी पर हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि विजय हांसदा कौन हैं.
इस सवाल का जवाब देते हुए पंकज मिश्रा की ओर से यह कहा गया कि उसके नाम पर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इसी याचिका पर हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया. विजय हांसदा जेल में बंद था. उसने जमानत याचिका दायर करने के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर किया था. लेकिन उसके वकालतनामा का गलत इस्तेमाल किया गया और हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी.
उसने गलत तरीके से दायर पिटीशन को वापस लेने के लिए आवेदन दिया. लेकिन उसे सुने बिना ही सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया गया. इडी की ओर से इस मामले में साहिबगंज में अवैध खनन की बात कही गयी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर निर्धारित करते हुए विजय हांसदा को नोटिस जारी करने का आदेश दिया.