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अभ्यर्थियों को मिली रैली करने की अनुमति,राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिक हाईकोर्ट में खारिज

ग्रुप डी की नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने रैली के लिये पुलिस से अनुमति मांगी थी जब अनुमति नहीं मिली तब उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. राज्य ने पिछले बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि यदि रैली उस क्षेत्र में होगा तो यातायात की समस्या होगी.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाजरा मोड़ के पास 27 सितंबर को रैली निकालने की अनुमति दे दी है. अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिक दायर की थी. मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta high court) ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने कहा कि अगर कैमक स्ट्रीट पर रैली होती है तो समस्या कहां है ? आपके अनुरोध के अनुसार कालीघाट क्षेत्र में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके बाद कोर्ट आदेश पर पुनर्विचार के अनुरोध को स्वीकार्य नहीं मानता है.जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा, मैं कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में नौकरी करने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन रैली कल निकलेगी.

स्कूली बच्चों की बात कर बहाना बना रही है राज्य सरकार

गौरतलब है कि कैमक स्ट्रीट में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का कार्यालय है इसीलिए राज्य ने उस क्षेत्र में रैली पर आपत्ति जताई है. वादियों के वकील कौस्तुभ बागची और प्रीति कर ने कहा पुलिस के अनुरोध के बाद हमने कालीघाट इलाके में रैली नहीं किया. बाद में रूट बदल दिया गया.अदालत की अनुमति से, मैंने कैममैक स्ट्रीट पर जुलूस की तैयारी की. अंतिम समय में स्कूली बच्चों की बात कर राज्य सरकार बहाना बना रही है.हम रैली शांतिपूर्वक तरीकें से करेंगे.

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पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ग्रुप डी की नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने रैली के लिये पुलिस से अनुमति मांगी थी जब अनुमति नहीं मिली तब उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. राज्य ने पिछले बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि यदि जुलूस उस क्षेत्र में होगा तो यातायात की समस्या होगी. इसके अलावा जुलूस मार्ग के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू है. बाद में जुलूस का मार्ग बदल दिया गया. जस्टिस सेनगुप्ता ने आदेश दिया कि जुलूस थिएटर रोड से शुरू होगा.

रैली होगी शांतिपूर्ण

रैली कैमक स्ट्रीट, श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, एक्साइड मोड़ होते हुए हाजरा मोड़ पर समाप्त होगा. राज्य ने तब आपत्ति नहीं जताई लेकिन बाद में आदेश पर पुनर्विचार की मांग की. उनके मुताबिक कैमक स्ट्रीट इलाके में स्कूल हैं. जुलूस निकला तो स्कूली बच्चों को परेशानी होगी. इसलिए उस जुलूस का मार्ग बदला जाए. मंगलवार को कोर्ट ने आदेश पर पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी और कहा कि नई अर्जी स्वीकार्य नहीं है. उस क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है. छात्र-छात्राएं अगर उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं. इसलिए रैली उन्हें परेशान किए बिना कैमक स्ट्रीट से गुजर जाएगी.

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रैली  थियेटर रोड से होते हुए हाजरा मोड़ तक जायेगी

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट जिस रूट पर रैली निकालने की अनुमति दी है, वहां अब तक कोई रैली नहीं निकाली गयी है. रैली निकालने जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि वहां कई स्कूल हैं. गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार, यह रैली थियेटर रोड व कैमक स्ट्रीट क्रॉसिंग के पास से निजाम पैलेस के सामने से होते हुए एक्साइड मोड़ होकर श्यामा प्रसाद बनी मुखर्जी रोड होते हुए हाजरा मोड़ तक जायेगी

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