17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मद्रास हाईकोर्ट से स्टंटबाज बाइकर टीटीएफ वासन नहीं मिली बेल, अदालत ने पेश की ये नजीर

जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में स्टंटबाज बाइकर टीटीएफ वासन की ओर से कहा गया है कि जिस समय वे हाईवे से गुजर रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ मवेशियां मद्धम गति से सड़क पार कर रहे थे. मवेशियों को धीरे-धीरे सड़क पार करते देख जब उन्होंने अपनी बाइक में ब्रेक लगाई, तो उसका पहिया ऊपर उठ गया.

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्टंटबाज बाइकर टीटीएफ वासन को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इस स्टंटबाज बाइकर को 19 सितंबर 2023 को कांचीपुरम के पास थमल इलाके में चेन्नई-वेल्लोर हाईवे पर फुल स्पीड में लापरवाही से बाइक चलाते हुए स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस आरोप में बलूचेट्टी छत्रम पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मद्रास हाईकोर्ट से पहले कांचीपुरम की एक अदालत ने पुझल जेल में बंद टीटीएफ वासन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद टीटीएफ वासन की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. इस स्टंटबाज बाइकर को हाईकोर्ट से भी जोरदार झटका लगा है.

जमानत में क्या दी गई है दलील

जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में स्टंटबाज बाइकर टीटीएफ वासन की ओर से कहा गया है कि जिस समय वे हाईवे से गुजर रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ मवेशियां मद्धम गति से सड़क पार कर रहे थे. मवेशियों को धीरे-धीरे सड़क पार करते देख जब उन्होंने अपनी बाइक में ब्रेक लगाई, तो उसका पहिया ऊपर उठ गया. अर्जी में यह भी दलील दी गई है कि अगर अचानक ब्रेक नहीं लगाया जाता, तो मवेशियों के साथ-साथ उनकी जान के लिए भी खतरा हो सकता था. अर्जी में टीटीएफ वासन ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस दौरान वह दुर्घटना में घायल भी हो गए थे और जेल में उन्हें समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है. उनके शरीर के जख्म गहरे होते जा रहे हैं. इसलिए उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है. हालांकि, इस अर्जी में टीटीएफ वासन ने खुद को निर्दोष कहा है.

अपने स्टंट से युवकों को भटकाने का काम कर रहे हैं टीटीएफ वासन : पुलिस

उधर, मद्रास हाईकोर्ट में टीटीएफ वासन की जमानत अर्जी पर जस्टिस सीवी कार्तिकेयन सुनवाई कर रहे थे, तो पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जमानत की अर्जी देने वाले टीटीएफ वासन यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर करीब 45 लाख लोग इन्हें फॉलो करते हैं. पुलिस ने कहा कि वे भले ही चेन्नई-वेल्लोर हाईवे पर दुर्घटना से बच गए होंगे, लेकिन वे करीब 20 लाख रुपये की बाइक पर चलते हैं और करीब 2 से 4 लाख रुपये के सेफ्टी सूट पहनते हैं. इसके बाद ये हाईवे पर स्टंट करके उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं.

Also Read: PHOTO : हीरो करिज्मा XMR की बुकिंग 13 हजार के पार, कीमत मात्र 1 लाख 80 हजार

वासन को देखकर बिगड़ रहे हैं युवक

पुलिस ने अपनी दलील में आगे कहा कि इनके इस प्रकार के वीडियो को देखकर इनको फॉलो करने वाले युवक अपने माता-पिता से दो लाख रुपये की बाइक खरीदने के लिए दबाव बनाते हैं और फिर मोटरसाइकिल लेकर टीटीएफ वासन की तरह खतरनाक स्टंट करने के लिए निकल पड़ते हैं. पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि इनमें से कई युवक को पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए डकैती जैसे अपराध में शामिल थे. पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद को प्रचारित करने के लिए देश और राज्य के युवकों को भटकाने का प्रयास किया है और अदालत की ओर से उन्हें सबक दिया जाना चाहिए.

Also Read: Jawan में दो दशक बाद शाहरुख खान ने Yezdi से किया स्टंट, 1994 में इस फिल्म में चलाई थी यह बाइक

अदालत ने टीटीएफ वासन की बाइक को जलाने का दिया आदेश

पुलिस की दलील सुनने के बाद जस्टिस कार्तिकेयन ने स्टंटबाज बाइकर टीटीएफ वासन की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसे फिलहाल जेल में ही रहना चाहिए. इसके साथ ही, उन्होंने जेल के डॉक्टरों को ठीक ढंग से इलाज करने का निर्देश भी दिया. इसके अलावा, उन्होंने अपने सख्त आदेश में कहा कि टीटीएफ वासन के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाए और उनकी बाइक को जला दिया जाए.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें