बिहार के सरकारी डेंटल कॉलेज अस्पतालों में बीडीएस (यूजी) और एमडीएस (पीजी) कोर्स में दाखिला लेने की फीस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ ही कुल आठ प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. अब पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल और नालंदा जिला में रहुई स्थित डेंटल कॉलेज के बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने पर 45,800 रुपये और एमडीएस कोर्स में नामांकन लेने पर 49,200 रुपया एडमिशन फीस लगेगा.
बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए निर्धारित फीस
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्नातक स्तर पर बीडीएस कोर्स में नामांकन के समय कुल 40 हजार 800 रुपये देने होंगे. इसमें एडमिशन फीस एक हजार (एक बार), ट्यूशन फी नौ हजार (प्रति वर्ष-साढ़े चार वर्ष) हॉस्टल फीस 12 हजार (सालाना), कॉशन मनी 10 हजार (एक बार), बिजली चार्ज 1200 रुपये (सलाना), मैगजीन सोसाइटी 500 रुपये (प्रत्येक साल), कॉलेज एक्टिविटी दो हजार (एक बार), स्टूटेंड वेलफेयर फंड पांच हजार (एक बार) और स्टूटेंड यूनियन फंड 100 रुपये एक बार देना है. नामांकन के बाद विद्यार्थियों को साढ़े तीन साल तक सिर्फ 22 हजार 700 रुपये सालाना शैक्षणिक शुल्क देना होगा.
एमडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए निर्धारित फीस
इसी प्रकार से स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिला के समय 47,200- 49,200 रुपये फीस लिया जायेगा. इसमें पीजी डिग्री में एडमिशन का चार हजार (एक बार), पीजी डिप्लोमा में एडमिशन फीस दो हजार (एक बार), सुपर स्पेशियलिटी में एडमिशन का फीस पांच हजार (एक बार), ट्यूशन फीस नौ हजार ( सलाना), हॉस्टल फीस 12 हजार (सलाना), कॉशन मनी 10 हजार (एक बार), इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 रुपये (सलाना), मैगजीन सोसाइटी एक हजार (वार्षिक) और स्टूडेंट वेलफेयर फंड पांच हजार (एक बार) देय होगा.
आइजीआइएमएस के आरआइओ में 149 अतिरिक्त पदों का सृजन
कैबिनेट ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस), पटना के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान (आरआइओ) में विभिन्न विभागों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आइजीआइएमएस को नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में टर्शियरी केयर संस्था के रूप में विकसित किया गया है. यहां पर मरीजों की अधिकता को देखते हुए सुपर स्पेशियलिटी के तहत कोर्निया एवं रिफ्ररेक्टिव, ग्लूकोमा, रेटिना और यूवीया, ऑकुलोप्लास्टी एंव स्क्वींट और पेडियाट्रिक ऑफ्थैलोमोलॉजी एंड न्यूरो ऑफ्थोमोलॉजी की स्थापना की जानी है. संस्थान में 12 मॉडुलर ऑपरेशन थियेटर एवं बेड की क्षमता को 154 की जायेगी. इससे राज्य के छात्रों को बेहतर चिकित्सा अध्ययन की सुविधा मिलेगी और रोगियों को विशिष्ट इलाज मिलेगा.
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पंचायती राज सेवा नियमावली में संशोधन, पदसोपान निर्धारित
कैबिनेट ने बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियमों में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी मूल कोटि का पद होगा. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का प्रथम प्रोन्नति का स्तर व्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान या जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान के रूप में होगा. उनका द्वितीय प्रोन्नति का स्तर अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी या अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के रूप में होगा. तृतीय प्रोन्नति का स्तर जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह प्राचार्य या सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, या जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान या राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के रूप में होगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
कैबिनेट ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल की मजबूती के लिए 37. 83 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है. इसमें केंद्रांश की 60 प्रतिशत और राज्यांश मद में 40 प्रतिशत राशि खर्च होंगे. खरीफ मार्केटिंग मौसम 2023-24 और रबी मार्केटिंग मौसम 2024-25 में खाद्यान्नों की खरीद के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड और अन्य वित्तीय संस्थानों से आठ हजार करोड़ का कर्ज लेने पर राजकीय गारंटी देने पर सहमति दी है. कैबिनेट ने दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिका प्रसाद गुप्ता को दंड स्वरूप किए गये बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की स्वीकृति दी है. साथ ही बर्खास्तगी की तिथि से सभी परिणामी लाभों सहित अनिवार्य सेवानिवृति किए जाने की स्वीकृति दी है.