Diwali Bonus 2023: केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है. इसके तहत, अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी गयी है. वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए दिवाली के मौके पर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) की घोषणा की है. मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम सात हजार रुपये के बोनस की घोषणा की गयी है. बता दें कि सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों को बोनस दिया जाना है जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में रहे हैं. साथ ही, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक सर्विस किया होगा. कर्मचारी यूनियन के अनुसार, केंद्र सरकार के फैसले से करीब 30 लाख कर्मचारियों लाभ मिलने वाला है. हालांकि, अब कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ता मिलने का इंतजार है.
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में बोनस को लेकर कुछ शर्त रखी गयी है.
1. मंत्रालय के अनुसार, केवल वो कर्मचारी जो 31 मार्च, 2023 तक सेवा में थे और 2022-23 में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, भुगतान के लिए पात्र हैं. आनुपातिक भुगतान पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा में महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जाएगी.
2. सरकार ने कहा है कि गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस की मात्रा औसत परिलब्धियों या गणना सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर तय की जाएगी.
3. वे आकस्मिक श्रमिक जिन्होंने छह दिन वाले सप्ताह या प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन वाले कार्यालयों में तीन साल या उससे अधिक समय तक काम किया है (पांच दिन वाले सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष में 206 दिन), इस बोनस के भुगतान के लिए पात्र होंगे.
4. मंत्रालय के मुताबिक, इन आदेशों के तहत सभी भुगतान निकटतम रुपये में पूर्णांकित किए जाएंगे.
5. अधिसूचना में कहा गया है कि इस खाते पर व्यय व्यय विभाग की 16 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित वस्तु शीर्ष से डेबिट किया जाएगा.
6. सरकार के अनुसार, इस तदर्थ बोनस के कारण होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर से पूरा किया जाना है.
एक कर्मचारी को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त मुआवजा मिलता है. बोनस भुगतान कंपनियों के लिए उन कर्मचारियों या टीमों के प्रति सराहना दिखाने का एक तरीका है जिन्होंने महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए हैं. कंपनियां कर्मचारियों के मनोबल, प्रेरणा और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बोनस पेश करती हैं. वार्षिक आय में मूल वेतन और कोई भी बोनस शामिल होता है. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, भारत में प्राथमिक कानून है जो यह नियंत्रित करता है कि नियोक्ताओं को श्रमिकों को बोनस का भुगतान कैसे करना चाहिए. बोनस भुगतान अधिनियम उन सभी कारखानों और व्यवसायों पर लागू होता है, जहां लेखांकन अवधि के दौरान किसी भी दिन उनके पेरोल पर कम से कम 20 लोग होते हैं. भले ही किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाए, अधिनियम कहता है कि बोनस भुगतान अनिवार्य है.
बोनस विभिन्न रूपों में प्रदान किया जा सकता है. हालाँकि बोनस आम तौर पर प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, अर्थात, कोई कंपनी इस आधार पर बोनस देती है कि कोई कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह टीम या कंपनी को उसके लक्ष्यों तक पहुँचने में कितनी अच्छी तरह मदद करता है. प्रबंधक बोनस देने का निर्णय लेता है, जो इंगित करता है कि बोनस किसी विशिष्ट कोटा, स्तर या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है. इसके बजाय, प्रबंधक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि बोनस किसे मिलना चाहिए और बोनस की राशि क्या है. आमतौर पर, गैर-विवेकाधीन बोनस का खंड किसी कर्मचारी के प्रस्ताव पत्र या अनुबंध में शामिल होता है.
2015 में पारित बोनस भुगतान विधेयक में बदलाव के अनुसार, नियोक्ताओं को उन श्रमिकों को बोनस देना होगा जिनकी सकल आय रुपये से कम है. 21,000. बोनस की गणना इस प्रकार की जाती है:
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यदि किसी कर्मचारी का वेतन सात हजार रुपये से कम या उसके बराबर है तो बोनस गणना के कैलकुलेशन का फॉर्मूला है: बोनस = वेतन x 8.33/100.
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यदि किसी कर्मचारी का वेतन रु. 7000 से ज्यादा है तो बोनस गणना फार्मूला होगा: बोनस = रु. 7,000 x 8.33/100.
नोट: वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता
उदाहरण
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यदि एक व्यक्ति का वेतन (बेसिक + डीए) 2,000 रुपये है तो देय बोनस की गणना इस प्रकार की जाती है: 2,000 x 8.33/100 = रु. 166.6 प्रति माह (रु. 2,000 प्रति वर्ष)
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यदि किसी व्यक्ति का वेतन (बेसिक + डीए) रु. 10,500 है तो देय बोनस इस प्रकार होगा: 7,000 x 8.33/100 = रु. 583 प्रति माह (रु. 6,996 प्रति वर्ष)
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