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राज्य सरकार की ओर से तय दर के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान का आदेश
संजय कुमार, जमशेदपुर : टाटा स्टील ने अपने वेंडरों के लिए एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी का अपने कर्मचारियों को भुगतान करें. 1 अक्टूबर 2023 से सरकार के द्वारा पारिश्रमिक भुगतान की नयी दर तय की गयी है. सभी वेंडरों को तय नियम के मुताबिक वेतनमान देने को कहा गया है. 1 मार्च 1978 को हुए समझौता के तहत ठेका मजदूरों को बेसिक वेतन में अतिरिक्त 90 पैसे प्रतिदिन और मेडिकल सुविधा के नाम पर 50 पैसे प्रतिदिन भुगतान करने को कहा गया है. 10 अगस्त 1990 के बिहार सरकार के तत्कालीन आयुक्त के स्तर पर हुए समझौता के मुताबिक, जो ठेका कर्मचारी सप्ताह में छह दिन काम करते हैं, उनको सप्ताह में अतिरिक्त 1.40 रुपये देने को कहा गया है. यह राशि इसी माह से भुगतान करने के लिए कहा गया है. इसका भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए एचआरएम की टीम लगातार काम कर रही है.
टाटा स्टील में निर्धारित मजदूरी दर एक नजर में
मजदूरों की श्रेणी—वेतनमान—-वीडीए——कुल राशि
अनस्किल्ड—-331.08 रुपये—-93.10 रुपये——-424.18 रुपये
सेमी स्किल्ड—–346.68 रुपये——-97.51 रुपये—–444.19 रुपये
स्किल्ड——-460.44 रुपये———129.63 रुपये———590.07 रुपये
हाइली स्किल्ड——527.38 रुपये———148.54 रुपये———-675.92 रुपये