बीएचयू आईआईटी परिसर में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. पीड़िता ने पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज करवाया है. बयान के आधार पर पुलिस ने लंका थाने में दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई है. बीएचयू आईआईटी की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की आधी रात में कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी. छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था. छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था. इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी. छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया. मुकदमे की विवेचना जारी है.
बीएचयू आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इंस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे. दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 की बढ़ोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है. वहीं पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने कहा कि छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है. बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं. आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे.
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हालांकि, वारदात के सात दिन पहले बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर उनकी पहचान भी नहीं कर सकी है. इसे लेकर बीएचयू आईआईटी के छात्र-छात्राओं में आक्रोश है. बुधवार को दुष्कर्मियों को पकड़ने की मांग करते हुए आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया. सुबह 10 बजे से वो आईआईटी के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर चुपचाप बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन जब 4 बजे के बाद कोई मिलने नहीं आया तो परिसर में रैली निकाली. स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की ये मांग है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक वो सड़क पर ही पढ़ाई करेंगे. उन्होंने पुलिस से अपराधियों को पकड़ने की डेडलाइन भी मांगी है.