मुजफ्फरपुर. अगर आपके घर बेटियां जन्म ले रही हैं, तो स्वास्थ्य विभाग आपको दो हजार रुपये देगा. ये बेटियां चाहे अस्पताल में जन्म लें या घर में. स्वास्थ्य विभाग आपके खाते में पैसे भेज देगा. यह राशि कन्या उत्थान योजना के तहत दी जायेगी. सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने, बच्चियों को शिक्षित करने और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह योजना फिर से शुरू की है. यह राशि बेटियों के माता-पिता के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जायेगी. स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने सभी मेडिकल कॉलेजों व सदर अस्पतालों के सिविल सर्जन को इस योजना पर दिशा-निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी बेटियां जन्म ले रही हैं, उसकी सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजें.
मेच्योरिटी का पैसा बच्ची के बैंक अकाउंट में होगा ट्रांसफर
कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिहार की राज्य सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है. इन्हीं स्कीम में से एक मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है. इसके तहत बेटी का जन्म होने पर उसके नाम पर बिहार की सरकार यूको और आईडीबीआई बैंक में 2 हजार रुपये जमा करती है. जब बच्ची 18 साल की हो जाती है, तो उसके मेच्योरिटी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर 18 साल से पहले ही बच्ची की मौत हो जाती है, तो उस स्थित में ये पैसा महिला विकास निगम के पास चली जाती है. दरअसल मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य राज्य में हो रहे भ्रूण हत्या को रहना था. साथ ही इस योजना के से बच्चियों के जन्म दर में बढ़ोत्तरी भी देखने को मिली है. इस स्कीम की खास बात यह भी है कि एक परिवार सेअधिकतम दो बच्चियां इसके लिए पात्र हैं. सरकार की मानें तो अब तक 15 लाख बच्चियों ने कन्या सुरक्षा स्कीम का लाभ उठा चुकी हैं.
घर में जन्म लेने पर कल्याण विभाग से होगा भुगतान
अगर बेटियां अस्पताल में जन्म लेती हैं, तो उसका भुगतान स्वास्थ्य विभाग करेगा. लेकिन अगर बेटियां घर में ही पैदा होती हैं, तो उसका भुगतान कल्याण विभाग से किया जायेगा. इसके साथ ही इस योजना का लाभ दो बेटियों तक ही लाभार्थी को मिलेगा. इसके लिए बेटियों के माता-पिता को पूरे कागजात उन्हें देनी होगी. इसके साथ ही अगर बेटियां रेफर अस्पताल या फिर पीएचसी में भी जन्म लेती हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा.
पात्रता
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आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो.
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आवेदक बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए.
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बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन एक साल के भीतर होना आवश्यक है.
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आवेदन बच्ची के जन्म के तीन साल के भीतर का होना चाहिए.
लाभार्थियों को देने होंगे ये कागजात
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लाभार्थी बिहार का निवासी होना चाहिए
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कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल या घर है
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माता का आधार कार्ड
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माता का बैंक विवरण, खाता बिहार का ही होना चाहिए
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सरकारी अस्पताल जिसमें जन्म लिया हो उसका पंजीकरण संख्या
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पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म और एक शपथ पत्र
आवेदन करनेकरनेका तरीका
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होता है. इसके लिए आफको सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र जाकर स्कीम का फॉर्म मांगना हो. इसे भरकर मांगे गए दस्तावेज संलग्न कर दें. अब इसे वहीं पर जमा कर दें. ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.