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BPSC परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट, अब नहीं देनी होगी सक्षमता परीक्षा

बिहार लोक सेवा की परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. इन शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी. शिक्षा विभाग इसको लेकर सहमत हो चुका है और जल्द ही आदेश जारी करेगा.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा से चयनित करीब 10 हजार नियोजित शिक्षक, जिन्होंने विद्यालय अध्यापक के पदों पर ज्वाइन नहीं किया है, वो अब अपनी पुरानी जगह पर ही बने रहेंगे. साथ ही उन्हें सक्षमता परीक्षा भी नहीं देनी होगी. इसको लेकर शिक्षा विभाग सहमत हो गया है और जल्द ही इस संबंध में विभागीय आदेश जारी किया जायेगा.

दस हजार शिक्षकों ने नहीं लिया नियुक्ति पत्र

माना जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब दस हजार होगी, जिन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया है. बता दें कि शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियोजित शिक्षकों को भी अवसर प्रदान किया था. करीब दस हजार नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की, लेकिन वे काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए.

नियमावली पर जल्द ली जाएगी कैबिनेट से स्वीकृति

बता दें कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा से पास व चयनित अभ्यर्थियों की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है. यह सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा ली जाएगी. इसकी नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की कवायद चल रही है.

नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए देनी है सक्षमता परीक्षा

शिक्षा विभाग की नियमावली में कहा गया है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ठ शिक्षक बनेंगे और उनका जिला संवर्ग हो जायेगा. इसी क्रम में अब विभागीय स्तर पर सहमति बनी है कि जो शिक्षक बीपीएससी से पास हैं और पूर्व की तरह अपने नियोजन वाली जगह पर ही रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी.

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नव नियुक्त शिक्षकों को नहीं देना होगा पूर्व की नौकरी से इस्तीफा

इसके साथ ही राज्य के एक लाख 20 हजार नवनियुक्त शिक्षकों में चयनित नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है. अब इन शिक्षकों को पूर्व की नौकरी से इस्तीफा नहीं देना होगा. उन्हें पूर्व की पोस्टिंग वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक से विरमित होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ देना होगा. इसके साथ ही नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों को नयी जगह पर 30 नवंबर तक योगदान करने की हिदायत दी गयी है.

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नई जगह पर योगदान के पहले जमा करने होंगे ये कागजात

शिक्षा विभाग ने नये शिक्षकों के योगदान को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया है. विभाग ने कहा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रमाणपत्र लेकर आयेंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप लंबित नहीं हैं. वहीं, नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नई जगह पर योगदान देने के पहले जमा करेंगे.

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30 नवंबर तक शिक्षकों को करना होगा योगदान

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमन पत्र एवं आरोप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके बाद ही इन शिक्षकों को योगदान करने की अनुमति दी जायेगी. प्रमाणपत्रों-कागजातों के साथ सभी शिक्षकों को आवंटित स्कूलों में योगदान करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गयी है.

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