आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा में छोटी दीपावली पर होम स्टे में युवती से सामूहिक दुराचार की घटना के बाद पुलिस अवैध रूप से संचालित किया जा रहे होम स्टे के खिलाफ अभियान चला रही है. अब तक 35 होम स्टे को बंद कराया है. ताजमहल के आसपास के होम स्टे पर पुलिस की कार्रवाई जारी है. सभी होम स्टे बिना परमिशन के चल रहे हैं. नियमानुसार सभी को सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना था. आपको बता दें छोटी दीपावली पर ताजगंज स्थित रिच होम स्टे में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. पुलिस ने इस मामले में अब तक एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि होम स्टे का सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं था. जिस फ्लैट में होम स्टे चल रहा है वह किसी संतोष शर्मा का बताया जा रहा है. जांच में आरोपियों ने बताया था कि यह होम स्टे उन्होंने एक महीने पहले ही किराए पर लिया था. दरअसल होम स्टे का मतलब है घर जैसा माहौल. इसके लिए घर के मालिक का होना जरूरी है. वहीं होम स्टे खोलने के लिए पर्यटन विभाग के कार्यालय पर जाकर एक फॉर्म लेना पड़ता है. फॉर्म भरकर देने के बाद पर्यटन विभाग की एक टीम द्वारा उस घर का निरीक्षण किया जाता है. जिसे आप होम स्टे बनाना चाहते हैं. अधिकारी उस घर में यह देखते हैं कि जिस होम स्टे के लिए लाइसेंस दिया जाना है. उसमें पहले से कोई फैमिली रह रही है या नहीं. अगर कोई फैमिली नहीं रह रही तो उसको होम स्टे का लाइसेंस नहीं दिया जाता. लेकिन ताजगंज क्षेत्र में ऐसे सैकड़ो होम स्टे खुले हुए हैं जो किराए पर संचालित किया जा रहे हैं.
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आगरा की ताजगंज पुलिस ताजमहल के आसपास मौजूद सभी होम स्टे की चेकिंग कर रही है. रजिस्टर भी देखे जा रहे हैं और पता किया जा रहा है कि यह होम स्टे कब से संचालित है. कौन इनके मालिक है और इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं. जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें बंद कराया जा रहा है. इसके बाद यह सभी होम स्टे अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही खुल सकेंगे.
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