Term Insurance Plan: आज लोग बीमा और इसके महत्व को लेकर काफी जागरुक है. हालांकि, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बीमा को एक निवेश के रुप में देखा जाता है. आज बाजार में तरह-तरह के निवेश विकल्पों के बीच बीमा को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है. जो मैच्योरिटी पर एक बड़ी रकम देने को साथ ही, आपके नहीं रहने पर परिवार के लिए एक आर्थिक सहारा बनता है.
Term Insurance Plan: बीमा के कई विकल्प मौजूद है, जिसमें Whole life insurance, Endowment policy, Money-back policy, Unit-linked insurance plan के साथ-साथ Term Insurance Plan आदि शामिल हैं. आप इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ले सकते हैं.
बड़ी संख्या में लोग मनी बैक या Endowment policy लेते हैं. मगर, जानकारी की कमी के कारण वो Term Insurance Plan नहीं लेते हैं. टर्म लाइफ इंश्योरेंस भविष्य की जरूरत और बचत के लिहाज से एक काफी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. यही कारण है कि कई लोगों के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है.
Also Read: Stocks to Watch: Bharti Airtel, Concor, IGL, IRCTC समेत इन शेयरों में दिखेगी हलचल, मुनाफे की कर लें तैयारीटर्म इंश्योरेंस आपका फ्यूचर की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं. साथ ही, इसे खरीदने वाले पर प्रीमियम का लोड कम होता है. हालांकि, सुरक्षा का कवर थोड़ा ज्यादा होता है. इसके फायदे के कारण ही, हर मीडिल क्लास व्यक्ति की आर्थिक प्रोफाइल में एड किया जा सकता है.
अच्छी बात ये है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान जितनी कम उम्र में लिया जाता है, व्यक्ति का प्रीमियम उतना कम होता है. इस प्लान को आप 18 से 60 साल कर की उम्र में ले सकते हैं. अगर, 18 साल की उम्र में आप एक करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो इसका मंथली प्रीमियम केवल कुछ हजार रुपये होगा.
टर्म इंश्योरेंस प्लान का टेन्योर 10 साल से शुरू होता है. ये उन लोगों के लिए आर्थिक मदद कर सकता है जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है. अगर, आपके साथ, किसी तरह के अनहोनी हो जाती है तो, उस अवस्था में ये आपके परिवार को एक आर्थिक आधार देता है और छत की रक्षा करता है.
टर्म इंश्योरेंस सामान्य इंश्योरेंस से ज्यादा कवर देता है. टर्म इंश्योरेंस आपको 70 साल की उम्र तक कवर देता है. हालांकि, कुछ विशेष मामलों में ये आपको 75 वर्ष की उम्र तक कवर दे सकता है.
टर्म इंश्योरेंस में एक खास बात ये होती है कि सामान्य इंश्योरेंस की तरह इसके प्रीमियम में समय के साथ बदलाव नहीं होता है. आप, इसे लेते समय कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हैं. उसके अनुसार ही, आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है. साथ ही, इनकम टैक्स एक्ट के 80सी सेक्शन टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स सेविंग की सुविधा मिलती है.
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