13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन का रास्ता साफ, राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन बिल को दी मंजूरी

Bihar Caste Survey: बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर विधानमंडल में पास बिल को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी. राज्यपाल ने इसके बाद इस बिल को सरकार के पास वापस कर दिया है.

बिहार विधानमंडल में पास आरक्षण संशोधन बिल को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर (Bihar Governor Rajendra Arlekar) ने भी मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी. इसके साथ ही बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण (Reservation in Bihar) का रास्ता अब साफ हो गया. इससे SC-ST, OBC-EBC वर्ग के लोगों के बीच आरक्षण का दायरा बढ़ जायेगा. शीघ्र ही इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गजट का भी प्रकाशन होगा. इसके बाद यह लागू हो जाएगा. बताते चलें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद ने इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था. इसमें आरक्षण का दायरा 50 से 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था. ईडब्ल्यूएस के 10 फीसद जोड़कर बिहार में अब आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा.

किसे कितना मिलेगा..

आरक्षण संशोधन बिल लागू होने के साथ अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत, अति पिछड़ा जाति को 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण मिल पायेगा. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग वाले लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

Also Read: बिहारः मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने मधुबनी में 5 को कुचला, मां-बेटी समेत 3 की मौत, दो गंभीर

बिहार में जातीय गणना के समाजिक-आर्थिक रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश ने आरक्षण का दायरा 75% करने का प्रस्ताव दिया था. इसे नीतीश सरकार ने पहले बिहार कैबिनेट में मंजूरी दी. इसके बाद विधानसभा में दो हिस्सों में इस बिल को पेश किया गया.इसमें शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरी में आरक्षण शामिल था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें