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यूपी में ओटीएस योजना में 12.28 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण, एक हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व हासिल

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा. देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है.

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिए शुरू की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का पहला चरण बेहद सफल साबित हुआ है. 27 नवंबर 2023 की शाम 7.30 बजे तक योजना के प्रथम चरण में अब तक 12.28 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो चुका है. इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बाद बिजली महकमे के अफसर भी उत्साहित हैं. 8 नवंबर से शुरू हुई योजना का प्रथम चरण 30 नवम्बर तक निर्धारित है. इस तरह सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट पाने के लिए अंतिम दो दिन बाकी हैं. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने योजना के तहत अत्यधिक लाभ लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं से योजना के प्रथम चरण में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जगह-जगह कैम्प लगाकर भी लोगों की सहायता की जा रही है. इसके बावजूद किसी उपभोक्ता को कोई समस्या हो, तो स्थानीय विद्युत कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचित कर सकता है.

प्रतिदिन एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के रूप में दिया गया है, जो कि बेहद सफल साबित हो रहा है. इसके शुरुआती 20 दिनों में ही 12 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है. योजना के अंतिम दिन तक ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है. इसके लिए बिजली महकमे की टीम जगह जगह कैंप लगाकर योजना के प्रचार प्रसार में लगी हुई है. योजना के समाप्त होने तक एक हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व संग्रह का ग्राफ और ऊपर जाना तय है. प्रतिदिन एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए वेबसाइट http://uppcl.org पर रजिस्ट्रेशन कराया है और इससे 97.14 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है.

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35 प्रतिशत धनराशि जमा करने पर मामले होंगे समाप्त

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें. जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा. देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है. राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा. दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो, तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा, वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे. चोरी के मामले में 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

जानें किस तरह योजना का उठाएं लाभ

योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवंबर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी. एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी. तीन किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं

उपभोक्ताओं को किश्तों को नियत अवधि में जमा नहीं करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन डिफाल्ट तथा छह किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी. किसी भी उपभोक्ता को लगातार दो डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी. निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी.

उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं. उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें.

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