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WB News : राष्ट्रगान अवमानना मामले में भाजपा विधायकों को राहत, एफआइआर पर लगी अंतरिम रोक

कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी को भाजपा विधायकों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी है . भाजपा विधायकों पर विधानसभा परिसर के अंदर राष्ट्रगान का अपमान करने का लगा है आरोप.

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान के कथित रूप से अवमानना मामले में भाजपा विधायकों को कलकत्ता हाइकोर्ट (calcutta high court) से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीय जय सेनगुप्ता ने भाजपा विधायकों को राहत प्रदान करते हुए पुलिस द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही न्यायाधीश ने पूछा है कि क्या वहां कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित हो रहा था और क्या राष्ट्रगान का कार्यक्रम पहले से तय था. इस पर भाजपा विधायकों के अधिवक्ता ने कहा कि विधानसभा परिसर में कोई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा था और ना ही राष्ट्रगान का कार्यक्रम पहले से तय था.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यह आरोप देख कर लगता है कि यह बचकाना आरोप है. राज्य में दुष्कर्म, हत्या जैसे गंभीर अपराध होने पर भी एफआइआर दर्ज नहीं की जाती, इसकी जांच नहीं होती. लोग सीबीआइ जांच की मांग करते हैं और आप लोग ऐसे आरोपों को लेकर पड़े हैं. इस प्रकार की घटना को आरोप लगाने वालों के साथ भी हो सकती है. राष्ट्रगान कहां-कहां गाया जा सकता है. किन-किन समारोह में राष्ट्रगान होता है, इसका नियम है.

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क्या धरना प्रदर्शन के दौरान यह गाया जा सकता है. मंत्री हैं तो क्या आपको कहीं भी राष्ट्रगान गाने की छूट है. जब आप देख रहे हैं कि वहां पास में दूसरी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं तो वह देखते हुए आपने कैसे राष्ट्रगान गाया. उनके शांत होने के बाद ऐसा किया जा सकता है. न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रगान गाने को लेकर क्या नियम है, वह तो आप जानते हैं. आपके मन में आया और आपने राष्ट्रगान शुरू कर दिया. क्या यही डेकोरम है.

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