Pan-Aadhaar Card Linking: अगर आप घर खरीदने या बेचने का मन बना रहे हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त आपको सरकार को टैक्स देना होता है. इसको टीडीएस के रुप में चुकाना होता है. ऐसा नहीं करने पर जमीन की रजिस्ट्री संभव नहीं है.
ये टैक्स जमा करने के लिए आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा. दूसरे शब्दों में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त खरीदार को 1% TDS केंद्र सरकार को देना होता है. अगर आधार-पैन लिंक नहीं है तो एक प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
Also Read: PAN Card खोने पर घबरायें नहीं, आधार नंबर की मदद से फट से होगा डाउनलोड, नहीं लगेगा पैसा, जानें कैसेबिना पैन कार्ड के प्रॉपर्टी खरीदने वाले को आयकर विभाग के द्वारा नोटिस भी भेजा जा सकता है. हालांकि, पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा खत्म हो गयी है. अब ऐसा करने के लिए आपको एक हजार रुपये का जुर्माना आयकार विभाग को देना होगा.
केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून दी गयी थी. इसके बाद, भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले 11.5 करोड़ लोगों का पैन कार्ड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है. ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा दी गयी है.
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने पर आयकर विभाग के द्वारा पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाता है. ऐसे में आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पायेंगे. साथ ही, टीडीएस रिफंड नहीं होगा. सेबी के निर्देशानुसार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पायेंगे और जीएसटी नंबर निरस्त हो जायेगा. क्योंकि, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड से ही बनता है.
आधार कार्ड और पैन को लिंक करना ऑनलाइन संभव है. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट पर आधार पैन लिंक का विकल्प दिया गया है. इस लिंक को क्लिक करें और अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर फिड करें. इसके बाद, आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी आएगा.
इसके बाद आपके सामने पेमेंट के लिए एक पेज खुलेगा. इसमें पेमेंट से जुड़ी जानकारी मिलेगी. इस बीच, Income Tax Department आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं. इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा.
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