PM Kisan Samman Nidhi Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में 67 प्रतिशत कमी आने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि उसका प्रयास सभी पात्र किसानों को इस योजना के दायरे में लाना है. कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ताजा आंकड़ों के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 8.12 करोड़ है.
कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल ने सवाल किया था कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या में 2019 से 2023 तक 67 प्रतिशत तक की कमी क्यों आयी? इसके जवाब में मंत्री ने उनके दावे का खंडन किया और कहा कि एक समय लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ तक पहुंच गयी थी और अभी लाभार्थियों की संख्या 8.12 करोड़ है. उन्होंने कहा कि शुरू में राज्य सरकारों की ओर से भेजी गयी सूचियों में शामिल सभी लोगों को इस योजना के तहत राशि जारी की गई. लेकिन इस क्रम में जो किसान पात्र नहीं थे, उन्हें भी पैसा मिल गया.
कैलाश चौधरी ने कहा कि उसके बाद योजना को आधार से जोड़ दिया गया जिससे कुछ नाम कम हो गए. उन्होंने कहा कि इस योजना को बाद में ‘ईकेवाईसी’ से भी जोड़ दिया गया जिससे सिर्फ पात्र किसान ही सूची में बच गए. उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के संपर्क में है ताकि अगर कोई पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं तो उन्हें तुरंत इसमें शामिल किया जाए.
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पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in
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वेबसाइट पर लॉग इन कर लें.
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इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें.
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यहां न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन का चुनाव कर लें.
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अगर आप गांव से हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अगर शहरी किसान हैं तो अर्बन
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फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
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इसके बाद अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें,
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इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दें.
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ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज कर दें और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें.
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इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लें और जिला, बैंक और आधार कार्ड के अनुसार सभी विवरण फर दें.
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अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
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इसके बाद खेती से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड कर दें.
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अब सेव बटन पर क्लिक कर कर दें.
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जब आपके फोन स्क्रीन पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाये तो समझ लें की आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है.
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आयकर भरने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
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पति और पत्नी दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
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किसान पिता और पुत्र दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
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लाभार्थी किसान की मौत के बाद उसके परिजन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.