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अमन सिंह हत्याकांड : धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक निलंबित, गृह विभाग को मिली रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

गृह विभाग के निर्देश पर इस मामले की जांच झारखंड के जेल आइजी उमाशंकर सिंह और सीआइडी आइजी असीम विक्रांत मिंज ने की थी. इसके बाद दोनों अधिकारियों ने संयुक्त जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी

धनबाद : गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक मेनसन बरवा को गृह विभाग ने सोमवार को निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में मेनसन बरवा का मुख्यालय कारा निरीक्षणालय, रांची होगा. निलंबन अवधि में मेनसन बरवा को झारखंड सेवा संहिता के नियम-96 व वर्णित नियमावली के नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

गौरतलब है कि तीन दिसंबर 2023 को धनबाद मंडल कारा के अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. गृह विभाग के निर्देश पर इस मामले की जांच झारखंड के जेल आइजी उमाशंकर सिंह और सीआइडी आइजी असीम विक्रांत मिंज ने की थी. इसके बाद दोनों अधिकारियों ने संयुक्त जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी. रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा है कि 27 नवंबर 2023 को मेनसन बरवा ने धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक का संपूर्ण प्रभार ग्रहण किया.

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इसके अगले दिन 28 नवंबर को उन्होंने मंडल कारा लातेहार व लोहरदगा का प्रभार त्याग करने के लिए धनबाद मुख्यालय छोड़ दिया. वहीं, धनबाद मंडल कारा में तीन दिसंबर को हुई घटना के बाद वे वापस धनबाद मंडल कारा लौटे. अधिकारियों ने रिपोर्ट में कहा है कि मेनसन बरवा ने प्रभार लेने के बाद उक्त अवधि में मुख्यालय में उपस्थित होकर अधीक्षक के दायित्व का निर्वहन नहीं किया. अगर उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया होता, तो धनबाद मंडल कारा में घटना घटित होने से रोका जा सकता था.

प्रभार लेने के बाद धनबाद मंडल कारा जैसे संवेदनशील संस्था में अनुपस्थित होने का कृत्य अधीक्षक के कर्तव्य को गंभीरता से न लेने की स्थिति को दर्शाता है. इसके लिए जेल अधीक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा की जाती है. इसी अनुशंसा के आधार पर धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक मेनसब बरवा को झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. इस संबंध में सोमवार को गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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