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सरकार ने 36 हजार लिंक्स कर दिये ब्लॉक, इस वेबसाइट से हटायी गई सबसे ज्यादा सामग्री

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है. इससे पहले यूट्यूब पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी. इसी साल सरकार ने बताया था कि अब तक लगभग पांच हजार यू/ट्यूब लिंक्स रिमूव किये गए हैं.

Government Remove 36000 Links X and Other Social Media : भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर मौजूद हजारों पोस्ट को ब्लॉक करा दिया है. इसमें अलग-अलग प्लैटफॉर्म के पोस्ट शामिल हैं. सबसे ज्यादा पोस्ट सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X (पूर्व नाम Twitter) से संबंधित हैं. इन पोस्ट को हटाने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है. सोशल मीडिया को लेकर सरकार समय-समय पर कड़े कदम उठाती है. ऐसे समय में जब साइबर क्राइम एक बड़ा मुद्दा बन गया है, यह और भी जरूरी हो गया है. इसी प्रक्रिया के तहत भारत सरकार ने हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए 36 हजार से ज्यादा लिंक्स को एक झटके में ब्लॉक कर दिया है. दरअसल, यह कार्रवाई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई है. ऐसी पोस्ट की पहले पहचान की गई और इसके बाद कठोर कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया गया.

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ सोशल मीडिया कंपनियों को 36,838 यूआरएल को हटाने का आदेश दिया गया है. ये पोस्ट पिछले पांच साल के दौरान किये गए हैं. अब इस पर कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है. आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में संसद में इस मामले पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा लिंक्स एक्स (पूर्व में ट्विटर) से संबंधित हैं.

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बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है. इससे पहले यूट्यूब पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी. इसी साल सरकार ने बताया था कि अब तक लगभग पांच हजार यूट्यूब लिंक्स रिमूव किये गए हैं. सरकार की इस कार्रवाई के बाद खबरों का सिलसिला शुरू हो गया था. इस कार्रवाई में वीडियो और चैनल्स तक पर गाज गिरी है. ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट पर अब कार्रवाई की गई.

गूगल ने एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करनेवाली वेबसाइट्स पर कार्रवाई की थी. गूगल ने ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था. टेक दिग्गज ने बताया था कि उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स भी मांगे थे. अगर वह ऐसे लिंक्स देती है, तो वह ऐसे कंटेंट तुरंत बंद कर देंगे. इस तरह देखें, तो सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वह आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करनेवाली वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

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