कोडरमा: तिलैया डैम ओपी में दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (विशेष पोक्सो न्यायालय) गुलाम हैदर ने आरोपी रोहित उपाध्याय उर्फ राहुल उपाध्याय (नया महादेव राजघाट, वाराणसी निवासी) को सजा सुनायी. नाबालिग का अपहरण करने एवं दुष्कर्म करने के मामले में उसे दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ न्यायालय ने 04 (2) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने 366 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ वहीं न्यायालय ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
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इस दौरान सभी आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूरज बिहारी ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी और जुर्माना लगाया.
दुष्कर्म की घटना को लेकर नाबालिग लड़की के पिता ने 27 अप्रैल 2022 को तिलैया डैम ओपी थाना में मामला दर्ज कराया था. आवेदन में उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री दिन के करीब 11:00 बजे स्कूल एडमिट कार्ड लाने जा रही थी. इसी दौरान रास्ते से वह गायब हो गयी. खोजबीन करने पर पुराने खटाल के पास से उसकी साइकिल बरामद की गयी. बाद में पता चला कि उसका अपहरण कर लिया गया है. वाराणसी निवासी रोहित उपाध्याय (पिता सोमनाथ उपाध्याय) ने उसका अपहरण कर लिया है. वहीं शेखर भारती (पिता अरुण भारती, ग्राम गरायडीह तिलैया डैम ओपी, कोडरमा निवासी) ने अपहरण में अपने साथी का सहयोग किया. उन्होंने आरोपी पर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगायी थी.