कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राईमरी टेट (Primary TET) की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि टेट निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो. परिवहन विभाग को यह देखना चाहिए कि पर्याप्त संख्या में बसें हों.
कोलकाता में पांच परीक्षा केंद्र हैं. राज्य में कुल 773 परीक्षा केंद्र है. कोर्ट का मानना है कि गीतापाठ कार्यक्रम का कोलकाता को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बीजेपी सांसद दिलीप घोष केस दर्ज कराना चाहते थे. दिलीप घोष के वकील ने कोर्ट में कहा कि 10 दिसंबर को परीक्षा की तारीख तय की गयी थी. बाद में तारीख बदलकर 24 दिसंबर कर दी गई. उस दिन कोलकाता में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था. इसलिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाना चाहिए.
एक छात्र ने भी केस दर्ज कराया है. उन्होंने कहा कि वह गीता पाठ कार्यक्रम में जाना चाहते हैं. इसलिए टेट का दिन बदल दिया जाए. उनका आवेदन खारिज कर दिया गया. हाई कोर्ट की टिप्पणी, संबंधित अधिकारियों ने परीक्षा तिथि तय कर ली है. कोर्ट यहां दखल नहीं देगा. इसके बजाय, पीठ ने कोलकाता पुलिस और परिवहन विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इससे पहले प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 10 दिसंबर को प्राइमरी टेट परीक्षा की घोषणा की थी. बताया गया कि परीक्षा उस दिन दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक होगी. बाद में बोर्ड ने कहा कि परीक्षा 10 दिसंबर को नहीं होगी. इसकी जगह परीक्षा 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. हालांकि बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मंगलवार को हाईकोर्ट ने बताया कि टीईटी की तारीख नहीं बदली जायेगी.
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