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साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह, रीतलाल व विजय कृष्ण बरी, जानें किन मामलों में मिली कोर्ट से राहत

इस दौरान बेउर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह के डिवीजन वार्ड से सिगरेट, विधायक रीतलाल यादव के वार्ड से साढ़े पांच हजार रुपया कैश और विजय कृष्ण के वार्ड से एक मोबाइल चार्जर बरामद हुआ है. इस मामले में बेउर थाना में 188/15 मामला दर्ज किया गया था.

पटना. पटना सिविल कोर्ट ने 2015 के एक मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव और विजय कृष्ण को बरी कर दिया है. बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन पटना पुलिस अधीक्षक (नगर) चंदन कुशवाहा के नेतृत्व में विशेष टीम ने जेल के अंदर तलाशी ली थी. इस दौरान बेउर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह के डिवीजन वार्ड से सिगरेट, विधायक रीतलाल यादव के वार्ड से साढ़े पांच हजार रुपया कैश और विजय कृष्ण के वार्ड से एक मोबाइल चार्जर बरामद हुआ है. इस मामले में बेउर थाना में 188/15 मामला दर्ज किया गया था.

17 सितंबर, 2015 को दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के अनुसार एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया की अदालत ने गुरुवार को एक आपराधिक मामले मे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव, बाढ़ के पूर्व सांसद विजय कृष्ण और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को रिहा कर दिया. यह मामला बेऊर थाना कांड संख्या 188 /2015 से संबंधित है ,जो 17 सितंबर, 2015 को दर्ज हुआ था.

तलाशी के दौरान मिले थे आपत्तिजनक सामान

बताया जाता है कि मामले में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जेल में जब तलाशी ली गयी, तो जेल में बंद रीतलाल यादव के बिस्तर से रुपये और मोबाइल चार्जर, विजय कृष्ण के बिस्तर से सिम व मोबाइल फोन और अनंत सिंह के बिस्तर से सिगरेट व छोटा चाकू बरामद किया गया था. मामला भादवि की धारा 188 ,414 / 34 व 52 बंदी एक्ट में दर्ज हुआ था. इस मामले में 31 जनवरी, 2016 को आरोपपत्र दाखिल हुआ था, लेकिन अभियोजन पक्ष मामले को साबित नहीं कर पाया.

पूर्व सांसद पप्पू यादव को मिल चुकी है एक साल की सजा

पिछले दिनों बेउर जेल में ईयर फोन और मोबाइल फोन बरामदगी से जुड़े मामले में ही पूर्व सांसद पप्पू यादव को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने एक मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद और दस हजार रुपये जर्मुाने की सजा सुनाई थी. पप्पू यादव साल 2004 में एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत के तहत बेउर जेल में बंद थे.

मिला था ईयर फोन और मोबाइल फोन बरामद

पुलिस और प्रशासन ने जेल के निरीक्षण के दौरान 8 दिसंबर को बेउर जेल में छापेमारी की थी. उस दौरान पप्पू यादव के पास एक ईयर फोन और मोबाइल फोन बरामद हुआ था. 19 साल पुराने इस मामले में विशेष अदालत ने पप्पू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक महीने के जेल की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी थी.

आनंद मोहन भी ऐसे मामले में हैं आरोपित, मिली हुई है बेल

जेल में मोबाइल मिलने के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन पर भी एक मुकदमा है. पिछले दिनों ही पूर्व सांसद आनंद मोहन को बड़ी राहत सहरसा कोर्ट की तरफ से मिली थी. जेल में मोबाइल बरामदी मामले में सहरसा कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन को जमानत दे दी गयी. मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बताया कि जेल में रात के समय में वह अपने रूम में थे उसी समय अचानक सहरसा जेल में जांच टीम के द्वारा छापेमारी की गई.

चार मोबाइल बरामद होने का दावा

छापेमारी के क्रम में चार मोबाइल बरामद होने की जानकारी दी गई. यह मोबाइल पूर्व सांसद आनंद मोहन के पास से बरामद होने की सूचना जांच टीम द्वारा दिया गया. इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया. वहीं, बुधवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन की पेशी थी जहां इस मामले में आनंद मोहन को बेल मिली.

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