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बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- धार्मिक आयोजन करना लोगों का अधिकार

वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी कि यदि कोई जवाब दायर करना चाहती है, तो वह दायर कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने पलामू में 10 से 15 फरवरी 2024 तक बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने पलामू के उपायुक्त को सख्त निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि धार्मिक आयोजन करना लोगों का मौलिक अधिकार है.

इस तरह के आयोजन को रोकना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है. अदालत ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी ‘हनुमंत कथा आयोजन समिति’ द्वारा कार्यक्रम से संबंधित दिये गये आवेदन को दो सप्ताह में निष्पादित करें, अन्यथा उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगेगा. उपायुक्त द्वारा उक्त जुर्माना राशि प्रार्थी हनुमंत कथा आयोजन समिति को भुगतान करना पड़ेगा.

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वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी कि यदि कोई जवाब दायर करना चाहती है, तो वह दायर कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कौशल ने अदालत को बताया कि उपायुक्त द्वारा विभिन्न कारण बताते हुए पूर्व में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की एसडीओ द्वारा दी गयी अनुमति को रद्द कर दिया था.

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