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आजम खां के लिए आज अहम दिन, इन दो मामलों में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला

आजम खां और उनके परिवार से जुड़े दो मामलों में शनिवार को फैसला आ सकता है. इनमें एक मामला पड़ोसी से मारपीट का है, जबकि दूसरे मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण का है, जिसमें आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई जा चुकी है. इसके खिलाफ अपील की गई है.

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के लिए शनिवार को अहम दिन है. आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम इस समय अलग-अलग कारागारों में हैं. काफी कोशिशों के बावजूद वह जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सके हैं. वहीं शनिवार को पड़ोसी से मारपीट के मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है. इस पर अदालत अपना फैसला सुना सकती है. इसके अलावा अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी कोर्ट निर्णय सुना सकता है. इस प्रकरण में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. उसके खिलाफ अपील पर भी बहस पूरी हो चुकी है. अब फैसला आना है. सजा सुनाए जाने पर उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. कोर्ट के फैसले के मद्देनजर आजम खां को शनिवार को सीतापुर जिला कारागार से रामपुर ले जाया गया है. इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था की है. कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य नेता आजम खां को झूठे मामलों में जबरन फंसाने का आरोप लगाते रहे हैं. उन्होंने सरकार पर आजम खां और उनके परिवार का उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

आजम, पत्नी और बेटा तीनों अलग जेलों में बंद

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा को सात साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद तीनों अलग-अलग जेल में हैं. डॉ. तजीन फातिमा रामपुर जिला जेल में ही बंद हैं. वहीं आजम खां सीतापुर और अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में हैं. पड़ोसी पर जानलेवा हमले मामले में आजम और अब्दुल्ला दोनों को तलब किया गया है. इस मामले में अभियोजन की बहस के बाद बचाव पक्ष की बहस भी पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने फैसले के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की गई थी.

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जानलेवा हमले में ये लोग हैं आरोपी

प्रकरण के मुताबिक जेल रोड टंकी नंबर पांच के निवासी मोहम्मद अहमद ने 18 अगस्त 2019 में गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया कि आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनके भाई शरीफ अहमद और भतीजे बिलाल अहमद ने उन पर जानलेवा हमला किया. इसके साथ ही रंगदारी मांगने का आरोप है. इस प्रकरण में पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. कोर्ट में अभियोजन की ओर से वादी सहित नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं. जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा के मुताबिक इस केस में अभियोजन और बचाव दोनों ही पक्षों की बहस पूरी हो गई थी.

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के खिलाफ की है अपील

इस बीच अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में निचली अदालत से आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सुनाई गई सात-सात साल की सजा के खिलाफ अपील पर भी बहस पूरी हो चुकी है. इस पर पर भी फैसला सुनाया जाना है. संभावना है कि आज इस पर कोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है. रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई गई है. इसके बाद से ही सभी जेल में हैं.

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