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लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी, मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी गई रिपोर्ट

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आयोग ने तीन साल से एक ही जगह या फिर अपने गृह जिले में जमे अधिकारियों का तबादला करने को कहा है. इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इससे संबंधित निर्देश दिये हैं.

बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इससे संबंधित निर्देश दिये हैं. लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने तीन साल से एक ही जगह या फिर अपने गृह जिले में जमे अधिकारियों का तबादला करने को कहा है. साथ ही इसकी रिपोर्ट तैयार कर 31 जनवरी 2024 तक आयोग को भेजने का आदेश दिया गया है.

चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों को देना होगा दो तरह का शपथ पत्र

इसके अलावा आयोग ने चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों से दो तरह के शपथ पत्र की भी मांग की है. इसमें अधिकारियों को अपने नाम, पदनाम, वर्तमान तैनाती की तारीख के साथ यह शपथ देना होगा कि उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार वर्तमान लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है. साथ ही यह भी बताना होगा की उनका कोई करीबी रिश्तेदार राज्य या जिले के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्यरत है या नहीं.

शपथ पत्र में देनी होगी यह जानकारी

इसके अलावा चुनाव कार्य करने वाले अधिकारियों को यह भी शपथ लेनी होगी कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है. यदि कोई मुकदमा है तो उसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी. आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ पिछले चुनावों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, उन्हें भी चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाए.

गृह जिले में कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा कार्यरत

आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र में कहा है कि जिले में पदस्थापित कोई भी पदाधिकारी उस जिले में पदस्थापित नहीं रहेगा, जो अपने गृह जिले में कार्यरत हो. इसके साथ ही वैसे सभी पदाधिकारियों को भी ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है, जो पिछले चार साल में तीन साल से एक ही जिले में पदस्थापित हों. अगर उनका तीन साल 30 जून , 2024 तक पूरा होता है, तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाये.

इन अधिकारियों का होगा ट्रांसफर

आयोग ने कहा है कि एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे लोग जो सीधे चुनावी कार्य से जुड़े हैं उनका स्थानांतरण करना है. इसी प्रकार से नगरपालिकाओं में और विकास प्राधिकारों में पदस्थापित पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जायेगा.

पुलिस फोर्स की पोस्टिंग से जुड़े लोगों का गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर

आयोग ने एडीजी, आइजी, डीआइजी, कमांडेंट ऑफ राज्य सैनिक पुलिस, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर व समकक्ष पदाधिकारी जो सीधे सुरक्षा प्रबंधन या पुलिस फोर्स की पोस्टिंग से जुड़े हैं उनका निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर करना है.

मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग में इनका होगा ट्रांसफर

आयोग ने कहा है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहेंगे. इसी प्रकार से मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों में सब इंस्पेक्टर व ऊपर के अधिकारियों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया है.

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इन्हें स्थानांतरण से मिली छूट

आयोग ने राज्य मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के स्थानांतरण से छूट दी है. साथ ही चिकित्सकों, इंजीनियरों, शिक्षकों, प्राचार्यों को स्थानांतरण से छूट दी है. अगर इनके खिलाफ राजनीतिक शिकायत मिलती है तभी स्थानांतरण किया जा सकता है.

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