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राहुल गांधी के बाद अब जेल में बंद इस सांसद पर लगा मोटा जुर्माना, बीजेपी के पूर्व मंत्री पर की थी भद्दी टिप्पणी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सह राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर लखनऊ की एक अदालत ने जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें सोशल मीडिया से मामले से संबंधित सारे पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है.

दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सह राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. लखनऊ की एक अदालत ने आप के नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये बतौर हर्जाना देने फैसला सुनाया है. बता दें, अदालत ने आप नेता संजय सिंह को नोटिस जारी किया था जिसका संजय सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके बात अदालत ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए आप सांसद पर फैसला सुना दिया. गौरतलब है कि अभद्र टिप्पणी मामले में इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी गुजरात कोर्ट ने सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी.

छह फीसदी का देना होगा ब्याज

लखनऊ कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कमला कांत गुप्ता ने संजय सिंह को दो महीने के अंदर हर्जाना देने का निर्देश भी दिया है. अदालत ने कहा कि अगर तय तारीख तक भुगतान नहीं किया जाता तो भुगतान की तारीख तक इस राशि पर छह फीसदी का ब्याज देना होगा. बता दें, महेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

सोशल मीडिया मंचों से वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का निर्देश

इसके साथ ही लखनऊ की अदालत ने संजय सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया मंचों से वीडियो और प्रिंट सामग्री को हटा दें.गौरतलब है कि आठ अगस्त 2021 को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए आप नेता ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी मानहानि केस में भी राहुल गांधी को सजा मिली थी. इसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई थी. भाषा इनपुट से साभार

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