RPSC Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आज 7 जनवरी को सहायक प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के पद के लिए तीन भर्ती परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. परीक्षा जयपुर शहर के 180 केंद्रों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी. परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा. परीक्षा नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर 0141-2206699 होगा.
परीक्षाओं के कारण 7 जनवरी 2024 को कोटा में इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है. राजस्थान में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर परीक्षा रविवार, 7 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी. इसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. इसे लेकर अजमेर और कोटा समेत कई जिलों में इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. रविवार, 7 जनवरी को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा. वॉयस कॉल, ब्रॉडबैंड और लीज लाइन डेटा सुविधाएं अप्रभावित रहेंगी. अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर में इंटनेट बंद रहेगा. जयपुर में इंटरनेट बंदी से छूट रहेगी.
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. प्रबंध निदेशक ने यह भी कहा कि 1 से 3 जनवरी के बीच जाम और विरोध प्रदर्शन के कारण रद्द की गई बसों के यात्रियों के रिफंड की प्रक्रिया करने के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि एडमिट कार्ड व फोटो आईडी दिखाकर 8 जनवरी तक इसका लाभ ले सकते हैं.
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आरपीएससी ने आरपीएससी सहायक प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया है. सामान्य अध्ययन पेपर-III के लिए परीक्षा 07 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार अपने पंजीकरण विवरण का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का लक्ष्य सहायक प्रोफेसर, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक और लाइब्रेरियन पदों के लिए कुल 533 रिक्तियों को भरना है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर बताए गए चरणों का पालन करें.
परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.