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पाकिस्तान के जेल में 78 साल की सजा काट रहा हाफिज सईद, UNSC ने दी जानकारी

मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है और 78 साल की सजा काट रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि टेरर फंडिंग के मामलों में हाफिज सईद पाकिस्तान के जेल में सजा काट रहा है.

मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है और 78 साल की सजा काट रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि टेरर फंडिंग के मामलों में हाफिज सईद पाकिस्तान के जेल में सजा काट रहा है. बता दें कि साल 2008 में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की ‘अल-कायदा प्रतिबंध समिति’ ने सईद (73) को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था.

प्रतिबंध समिति ने संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर कहा, ‘‘आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित सात मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से वह (सईद) पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है और 12 फरवरी 2020 से 78 साल की कैद की सजा काट रहा है. सईद वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता है और उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत ने दिसंबर में पाकिस्तान से बातचीत की थी.

‘सुरक्षा परिषद 1267 समिति’ ने पिछले माह अपनी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (आईएसआईएल) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में लोगों और संस्थाओं की जब्त संपत्ति, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध से जुड़ी कुछ प्रविष्टियों में कई संशोधन किए थे. अद्यतन विज्ञप्ति के माध्यम में बताया गया कि सईद उन लोगों में से है जिनकी जानकारी में संशोधन किया गया.

इन संशोधनों के तहत, प्रतिबंध समिति ने यह भी कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की ‘‘मौत की पुष्टि हो चुकी है.’’ मुंबई हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को प्रशिक्षित करने वाले भुट्टावी को यूएनएससी द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था. आतंक के वित्तपोषण के जुर्म में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जेल में सजा के दौरान पिछले साल उसकी मौत हो गई. पाकिस्तान ने पुष्टि की कि भारत ने कई आतंकी मामलों में वांछित 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है. संयुक्त राष्ट्र द्वारा आंतकी घोषित सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है.

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा कि सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध कुछ दस्तावेजों के साथ हाल में पाकिस्तान को भेजा गया था. बागची ने नयी दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को एक अनुरोध भेज दिया है.’’ ‘डॉन.कॉम’ के मुताबिक इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से ‘‘तथाकथित धनशोधन मामले’’ में सईद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अनुरोध मिला है.

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