रांची : झारखंड के इंटर कॉलेजों में तय सीट से अधिक पर विद्यार्थियों का दाखिला लिया, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) उनका पंजीयन नहीं करेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है. साथ ही सभी इंटर कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा है.
शिक्षा सचिव द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य में स्थापना ‘अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज’ में प्रत्येक संकाय में नामांकन के लिए 128 सीट और ‘प्रस्वीकृति प्राप्त कॉलेज’ में प्रत्येक संकाय में 384 सीट निर्धारित हैं. कॉलेजों द्वारा निर्धारित सीट से अधिक नामांकन ले लिया जाता है और लिये गये नामांकन के आधार पर सीट बढ़ाने या पंजीयन के लिए जैक से अनुरोध किया जाता है. कॉलेजों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षक-छात्र अनुपात का भी ध्यान रखना आवश्यक है. जैक द्वारा निर्धारित सीट से अधिक पर नामांकन लिया जाना नियम के अनुरूप नहीं है.
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पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कॉलेजों को अनुदान भी निर्धारित सीट के अनुरूप ही मिलेगा. कॉलेजों के अनुदान के लिए आवेदन निर्धारित सीट के आलोक में ही स्वीकार किया जायेगा. सीट से अधिक संख्या दिखाये जाने पर अनुदान का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा. किसी भी सत्र में नामांकन के के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है. सभी कॉलेजों को 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने व उक्त तिथि के बाद नामांकन नहीं लेने का निर्देश दिया गया है. कॉलेजों में नामांकित सभी विद्यार्थियों की जानकारी ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है.