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नौकरी के बदले जमीन मामले में फैसला टला, राबड़ी देवी और मीसा भारती से जुड़ा निर्णय अब इस दिन आएगा..

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जनवरी को अपना फैसला नहीं सुनाया. राबड़ी देवी और मीसा भारती के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आज फैसला आना था. जो टाल दिया गया. अब अगली तिथि में फैसला सुनाया जाएगा.

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में नयी दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज फैसला नहीं सुनाया. इडी के द्वारा राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी सह बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आज शनिवार को फैसला सुनाया जाना था. अदालत ने इस फैसले को टाल दिया है और अब 27 जनवरी को इससे जुड़ा फैसला सामने आएगा. बता दें कि नौकरी के बदले जमीन मामले को ईडी ने मनी लांड्रिंग से जोड़ा है. ईडी की ओर से दायर की गयी पहली चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव आदि का नाम शामिल किया गया है.

राबड़ी देवी व मीसा भारती को लेकर आएगा फैसला

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की जांच चल रही है. ईडी ने मनी लॉंड्रिंंग से जुड़ा मामला भी दर्ज किया है. रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में इडी द्वारा पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती के खिलाफ दायर आरोप पत्र को लेकर 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाना था. इडी के आरोप पत्र पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस फैसले की सुनवाई 20 जनवरी यानी शनिवार को होनी थी लेकिन किसी कारणवश ये सुनवाई टल गयी है.

मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया मामला

बता दें कि इडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा है. इस मामले में इडी द्वारा गिरफ्तार अमित कात्याल के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है. इडी ने इस मामले में दायर पहली चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव आदि के नाम शामिल किया है. इसके अलावा अमित कात्यालय, हृदयानंद चौधरी और दो कंपनियां एके इंफोसिस्टम तथा एबी एक्सपोर्ट को भी आरोपी बनाया गया है.

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जानिए 15 साल पुराने मामले को.. 

करीब पंद्रह साल पहले 2004-2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान रेलवे की ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ा है. इसी मामले में इडी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी. वहीं इसी मामले में अमित कात्याल को जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया था. आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो गलत तरीके से रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी बांटी गयी. इसके बदले जमीन अनाप-शनाप दाम में अपने परिवार के सदस्यों के नाम किए गए. इस मामले की जांच पहले सीबीआई ने शुरू की थी. सीबीआई की जांच को आधार बनाकर अब ईडी ने इस मामले में एंट्री ली है.

9 जनवरी को दायर किया था आरोप पत्र

इडी ने इस मामले में 9 जनवरी को नयी दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी सांसद बेटी मीसा भारती तथा दूसरी बेटी हेमा यादव के भी नाम शामिल हैं.आरोप पत्र को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई. सूत्रों के अनुसार दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अदालत में कुल सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

लालू-तेजस्वी को एक और नोटिस, ईडी दफ्तर में होंगे पेश

बता दें कि शुक्रवार को ही पटना स्थित राबड़ी आवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे. उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस थमाया है. दोनों को अलग-अलग तारीख पर पटना स्थित ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया है.

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