पटना नगर निगम ने संपत्ति कर के भुगतान और सूखे एवं गीले कचरे का अलग से निष्पादन करने के लिए विशेष अभियान चलाएगी. इसके लिए निगम ने एक माह का विशेष अभियान मिशन 7 टू 11 शुरू किया है. 22 जनवरी से 29 फरवरी तक चलने वाले अभियान के तहत नगर निगम की टीम सभी वार्डों में घूमेगी. आम जनों तक प्रतिदिन पहुंचने वाली डोर टू डोर कूड़ा वाहन एवं नगर निगम की अन्य गाड़ियों पर भी जिंगल के माध्यम से जन जागरूकता संदेश दिया जायेगा.
सुबह 11 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली
इस मिशन के तहत पटना नगर निगम के सभी अंचलों में गठित जोन में 02-02 टीमें तैनात की गयी हैं. इसके लिए टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. प्रत्येक टीम के सदस्य अपने आवंटित वार्ड में सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया रखने वाले मकान मालिकों से मिलकर टैक्स की वसूली सुनिश्चित करेंगे.
ये कार्य भी करेगी टीम
इसके अलावा नगर निगम के संपत्ति कर के दायरे से बाहर के भवनों एवं प्रतिष्ठानों की पहचान कर टीम के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त भवन या प्रतिष्ठान को ऑनलाइन या ऑफलाइन निर्धारित स्व-कर गणना प्रपत्र भरा कर प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में लाया जाए.
पांच हजार से अधिक प्रॉपर्टी की लिस्ट
आरए टीम (मुख्यालय) द्वारा प्रथम चरण में पांच हजार से अधिक संपत्ति कर का बकाया रखने वाले भवन अथवा प्रतिष्ठान की सूची टीम को उपलब्ध करायी गयी है. इसके साथ ही भवन/ प्रतिष्ठान के स्वामियों को गीला-सूखा कचरा अलग-अलग निगम के डोर-टू-डोर वाहनों में डालने का अनुरोध करेंगें.
एक करोड़ का लक्ष्य
मिशन के दौरान प्रत्येक टीम के लिए संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य एक करोड़ निर्धारित किया गया है. उक्त लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रति टीम का दैनिक लक्ष्य 10 बकायेदार से वसूली व प्रतिदिन 10 नए संपत्ति कर का निर्धारण करना निश्चित किया जाता है. यह दैनिक लक्ष्य न्यूनतम होगा. टीम यदि सक्षम हो तो प्रति दिन 10 से अधिक बकायेदार से वसूली तथा नया कर-निर्धारण भी कर सकती है.
प्रॉपर्टी टैक्स के साथ देना होगा डेढ़ प्रतिशत का जुर्माना
बता दें कि पिछले वर्ष 2023 में पटना नगर निगम ने करीब 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन किया था. वहीं, इस वर्ष टैक्स कलेक्शन का टारगेट बढ़ा दिया गया है. निगम ने समय पर टैक्स जमा करने वालों को रियायत भी दी थी. निगम ने एक अप्रैल से 30 जून तक तक जमा करने वालों को 5 प्रतिशत की छूट दी थी. इसके बाद 30 सितंबर तक बिना किसी छूट या पेनल्टी के टैक्स जमा करने का वक्त दिया गया था. वहीं, अब एक अक्टूबर के बाद से प्रॉपर्टी टैक्स पर डेढ़ प्रतिशत का जुर्माना वसूल किया जाएगा.